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टोयोटा ने Fortuner, Innova Hycross समेत इन कारों की कीमतें घटाईं, GST रेट्स में कटौती का मिलेगा पूरा फायदा

Toyota Slashes Prices on Fortuner: जीएसटी रेट में बदलाव होने के बाद टोयोटा ने अपने मॉडलों की कीमतों में बड़ी कटौती की है। नए GST दरों के लागू होने के बाद सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली Fortuner की कीमत में ₹3.49 लाख तक की कमी होगी

अपडेटेड Sep 07, 2025 पर 1:35 PM
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नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी

Toyota: टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने शनिवार को घोषणा की है कि वह हाल ही में हुई जीएसटी रेट्स में कटौती का पूरा फायदा अपने ग्राहकों को देगी। इसके तहत कंपनी ने अपनी कई लोकप्रिय कारों और एसयूवी की कीमतें घटा दी हैं। नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी। आइए आपको बताते हैं किन मॉडल्स की कीमतों में कितनी हुई कटौती।

इन मॉडल्स की कीमतों में हुई इतनी कटौती

जीएसटी रेट में बदलाव होने के बाद टोयोटा ने अपने मॉडलों की कीमतों में बड़ी कटौती की है। नए GST दरों के लागू होने के बाद सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली Fortuner की कीमत में ₹3.49 लाख तक, जबकि Innova Crysta और Innova Hycross में क्रमशः ₹1.80 लाख और ₹1.15 लाख तक की कमी होगी।


Vellfire: ₹2.78 लाख

Hilux: ₹2.52 लाख

Camry: ₹1.01 लाख

Legender: ₹3.34 लाख

Urban Cruiser Hyryder: ₹65,400

Glanza: ₹85,300

त्योहारी सीजन में डिमांड बढ़ने की उम्मीद

TKM में सेल्स-सर्विस-यूज्ड कार बिजनेस एंड प्रॉफिट एनहांसमेंट के उपाध्यक्ष वरिंदर वधावा ने कहा, 'हम इस ऐतिहासिक सुधार के लिए भारत सरकार का ईमानदारी से धन्यवाद करते हैं। इससे ग्राहकों के पॉकेट पर खर्च में कमी आएगी। साथ ही ऑटो सेक्टर में समग्र विश्वास भी मजबूत होगा। त्योहारी सीजन से पहले हमें उम्मीद है कि यह कदम एक मजबूत गति प्रदान करेगा और मांग को और बढ़ाएगा।' वधावा ने यह भी कहा कि टोयोटा विश्व स्तरीय मोबिलिटी समाधानों को अधिक सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस सुधार को मांग बढ़ाने के लिए एक मौके के रूप में देखती है।

क्या था GST काउंसिल का फैसला?

बीते दिनों जीएसटी परिषद ने ऑटोमोबाइल के लिए टैक्स दरों के बड़े पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। नई संरचना के तहत छोटे वाहन- पेट्रोल, एलपीजी, या सीएनजी कारें, जिनकी इंजन क्षमता 1,200 सीसी से कम और लंबाई 4,000 मिमी तक है, और 1,500 सीसी तक की डीजल गाड़ियां, जिनकी लंबाई 4,000 मिमी के भीतर है, पर अब 18% जीएसटी लगेगा। वहीं, बड़े वाहनों को 40% जीएसटी स्लैब में रखा गया है। परिषद के निर्णय के अनुसार, बड़े वाहनों को 1,200 सीसी से ऊपर के पेट्रोल इंजन या 1,500 सीसी से ऊपर के डीजल इंजन और 4,000 मिमी से अधिक की लंबाई वाले वाहनों के रूप में परिभाषित किया गया है।

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