NIOS BEd Bridge Course 2026: एनआईओएस बीएड वालों के लिए शुरू करेगा 6 महीने का ब्रिज कोर्स, देशभर से आए 66,000 से ज्यादा आवेदन

NIOS BEd Bridge Course 2026: देश भर के प्राथमिक स्कूलों में काम कर रहे बिएड डिग्री प्राप्त सहायक शिक्षकों के लिए एनआईओएस ब्रिज कोर्स शुरू करने जा रहा है। यह कोर्स सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शुरू किया जाएगा, जिसकी अवधि 6 महीने की होगी। आइए जानें इसके बारे सभी डिटेल

अपडेटेड Sep 07, 2026 पर 5:32 PM
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शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से चार महीने पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी।

NIOS BEd Bridge Course 2026: बीएड की डिग्री प्राप्त कर प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के तौर पर कार्यरत शिक्षकों के लिए अहम खबर है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) ऐसे तमाम शिक्षकों के लिए 6 महीने का विशेष ब्रिज कोर्स जल्द शुरू करने जा रहा है। एनआईओस यह ब्रिज कोर्स सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन करते हुए शुरू करेगा। यह कोर्स राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से मान्यता प्राप्त है और इसके लिए जरूरी सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं।

एनआईओएस मुख्यालय (नोएडा) में सक्षमता निर्माण प्रकोष्ठ के उपनिदेशक आलोक कुमार गुप्ता ने बताया कि ब्रिज कोर्स को ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा माध्यम से संचालित करने के लिए जरूरी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और जल्द ही विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा।

ब्रिज कोर्स के लिए मिले 66 हजार से अधिक आवेदन

पूरे देश से कुल 66,154 बीएड शिक्षकों ने एनआईओएस द्वारा तैयार इस अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। लाइव हिंदुस्तान में प्रकाशित खबर के अनुसार, आंकड़ों के लिहाज से उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की संख्या सबसे अधिक है।

राज्यवार आवेदकों का प्रमुख विवरण

उत्तर प्रदेश : 33,640 शिक्षक (देश भर में सर्वाधिक)


मध्य प्रदेश : 10,650 शिक्षक

बिहार : 7,569 शिक्षक

पश्चिम बंगाल : 6,627 शिक्षक

असम : 1,376 शिक्षक

छत्तीसगढ़ : 1,208 शिक्षक

किन शिक्षकों के लिए अनिवार्य है यह कोर्स?

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश जारी किया था कि 28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 से पहले प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त हुए बीएड अर्हताधारी सहायक अध्यापकों को यह ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य

होगा।

एक साल में पूरा करना होगा कोर्स

इस कोर्स की सबसे मुख्य शर्त यह है कि इसे कोर्स शुरू होने की आधिकारिक तिथि से 1 वर्ष की अवधि के भीतर एक ही बार में सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। यदि कोई शिक्षक निर्धारित समय-सीमा के भीतर इस कोर्स को उत्तीर्ण नहीं कर हीं पाता है, तो उसकी नियुक्ति को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।

याचिकाएं खारिज होने के बाद शुरू हो रही प्रक्रिया

शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से चार महीने पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी। हालांकि, कुछ अध्यापकों ने ब्रिज कोर्स से छूट दिए जाने की मांग को लेकर उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं दायर की थीं। अब न्यायालय द्वारा उन सभी याचिकाओं का निस्तारण कर दिया गया है, जिससे मार्ग पूरी तरह साफ हो गया है।

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