Bihar: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार, 9 सितंबर को हुई बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में 25 एजेंडों को मंजूरी दी गई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला-कल्याण, पुलिस व्यवस्था और ग्रामीण विकास से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों का सीधा असर आम जनता के जीवन पर पड़ेगा।
आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ा
आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को बड़ी सौगात मिली है। अब सेविकाओं का मानदेय 7,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये और सहायिकाओं का 4,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये कर दिया गया है। यह 1 सितंबर 2025 से लागू होगी। सरकार का मानना है कि महंगाई को देखते हुए यह बढ़ोतरी जरूरी थी। इससे करीब 345 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे।
थानों में CCTV और डैशबोर्ड
बैठक में राज्य के 176 नए थानों में CCTV कैमरे लगाने और डैशबोर्ड तैयार करने का प्रस्ताव पास किया गया है। इसके लिए करीब 280 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि CCTV कैमरे अपराध नियंत्रण और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करेंगे।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना
राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप बनाए जाएंगे। इसके लिए “मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना” के तहत 50 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस योजना से गांवों में शादी-ब्याह और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लोगों को जगह मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना
ग्रामीण इलाकों को रोशन करने के लिए सरकार ने “मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना” पर भी बड़ा फैसला लिया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में लक्ष्य पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके तहत राज्यभर के पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी।
मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना
बिहार सरकार द्वारा युवाओं के लिए भी एक बड़ी पहल की गई है। सरकार ने “मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना” को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 121 फेलोज चुने जाएंगे और राज्य में नीतियों को बनाने और लागू करने में उनकी मदद ली जाएगी। इस पर करीब 31.85 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
गन्ना उद्योग विभाग में नई नियमावली
कैबिनेट ने 'बिहार ईख पर्यवेक्षक संवर्ग नियमावली 2025' को मंजूरी दी है। इसके तहत गन्ना उद्योग विभाग में नियुक्तियों और प्रोन्नति की प्रक्रिया आसान होगी। इससे गन्ना किसानों से जुड़े काम में तेजी आने की उम्मीद है।
कारा एवं सुधार सेवाओं में नई व्यवस्था
वहीं कैबिनेट की बैठक में जेल विभाग से जुड़ी दो अहम नियमावलियों को भी हरी झंडी मिली। परिधापक संवर्ग नियमावली 2025 के तहत जेल में कपड़े व अन्य सामग्री संभालने वाले की भर्ती और पदोन्नति के नियम तय किए गए। अब इनकी भर्ती बिहार तकनीकी सेवा आयोग के जरिए होगी। इसके साथ ही फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली 2025 के तहत जेल विभाग के फार्मासिस्ट की भर्ती और प्रमोशन की नई व्यवस्था तय की गई है। प्रशिक्षण और परीक्षा की अनिवार्यता भी लागू की गई है।
शहरी निकायों में कानूनी मामलों को तेजी से निपटाने के लिए 'बिहार नगरपालिका विधि सेवा नियमावली 2025' को मंजूरी दी गई। इसके तहत नगर परिषद और नगर निगमों में विधि सहायक, सहायक विधि पदाधिकारी और विधि पदाधिकारी के पद बनाए जाएंगे। इसके साथ ही अलग - अलग विभागों के लिए भी कई एजेंडों पर मुहर लगी है।