AI Video Of PM Modi Mother: पटना हाई कोर्ट ने कांग्रेस को उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां का AI से बनाए गए डीपफेक वीडियो हटाने का बुधवार (17 सितंबर) को निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, भारतीय चुनाव आयोग, मेटा, गूगल, एक्स (ट्विटर) और मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को नोटिस जारी किया है। इस विवादित वीडियो को बिहार कांग्रेस के आधिकारिक X अकाउंट से शेयर किया गया था।
कार्यवाहक चीफ जस्टिस पी. बी. बैजंत्री ने यह आदेश विवेकानंद सिंह द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया। इस याचिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को भी प्रतिवादी बनाया गया था। चुनाव आयोग के वकील सिद्धार्थ प्रसाद ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, "अदालत ने वीडियो को तत्काल हटाने का आदेश देते हुए गांधी, फेसबुक, एक्स और गूगल को नोटिस भी जारी किया है।"
कांग्रेस की बिहार इकाई ने पिछले सप्ताह X पर अपने आधिकारिक अकाउंट से AI वीडियो पोस्ट किया था। इसमें दिखाया था कि प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां उनकी राजनीति के लिए उनकी आलोचना कर रही हैं। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन इस वीडियो को लेकर घिरती जा रही थी।
इससे पहले बिहार के दरभंगा में कांग्रेस के नेतृत्व वाली 'वोटर अधिकार यात्रा के मंच पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को गालियां देने का वीडियो इंटरनेट पर सामने आया था। बाद में, कांग्रेस नेताओं के खिलाफ AI-जनरेटेड एक वीडियो जारी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। इसमें कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई गई थी।
यह शिकायत बीजेपी दिल्ली चुनाव सेल के संयोजक संकेत गुप्ता ने दर्ज कराई थी। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की कई धाराओं, विशेष रूप से धारा 18(2), 336(3), 336(4), 340(2), 352, 356(2) और 61(2) का हवाला दिया गया है।
हालांकि, कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी या उनकी मां के प्रति कोई अनादर नहीं दिखाया गया है। पिछले हफ्ते, बिहार कांग्रेस ने भी कहा था कि उसने वीडियो की आंतरिक जांच शुरू कर दी है। पार्टी के शीर्ष सूत्रों ने कहा कि आगे की कार्रवाई करने से पहले यह पता लगाया जाएगा कि वीडियो शेयर करने के लिए कौन जिम्मेदार था।