AR Rahman News: एआर रहमान पर गाना चोरी करने का आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 करोड़ रुपये जमा करने का दिया आदेश

AR Rahman News: दिल्ली हाईकोर्ट ने मशहूर संगितकार एआर रहमान को 2 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने जूनियर डागर बंधुओं के शास्त्रीय गीत 'शिव स्तुति' से संबंधित कॉपीराइट मुकदमे के बाद रहमान और फिल्म 'पोन्नियिन सेलवन 2' के निर्माताओं को अदालत में दो करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया है

अपडेटेड Apr 27, 2025 पर 3:50 PM
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AR Rahman News: सिंगर फैयाज डागर ने कॉपीराइट का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी

AR Rahman News: मशहूर संगीतकार एआर रहमान 'वीरा राजा वीरा' गाने के कारण विवादों में फंस गए हैं। रहमान पर कॉपीराइट के गंभीर आरोप लगे है। इसी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने संगीतकार को 2 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने जूनियर डागर बंधुओं के शास्त्रीय गीत 'शिव स्तुति' से संबंधित कॉपीराइट मुकदमे के बाद रहमान और फिल्म 'पोन्नियिन सेलवन 2' के निर्माताओं को अदालत में दो करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया है।

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने 25 अप्रैल को पारित अंतरिम आदेश में कहा कि श्रोता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिल्म में रहमान का गीत 'वीरा राजा वीरा' के मूल स्वर और भावना 'शिव स्तुति' से न केवल प्रेरित है, बल्कि वास्तव में समान है। जज ने कहा कि यह भगवान शिव को समर्पित गीत के मूल रचनाकारों के अधिकारों का उल्लंघन है।

अदालत ने सभी OTT और ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर फिल्म में एक स्लाइड डालने का निर्देश दिया ताकि जूनियर डागर बंधुओं दिवंगत उस्ताद एन. फैयाजुद्दीन डागर और दिवंगत उस्ताद जहीरुद्दीन डागर को रचना के लिए उचित श्रेय दिया जा सके। अदालत ने साथ ही दिवंगत कलाकारों के परिवार के सदस्य को हर्जाने के रूप में दो लाख रुपये देने का भी आदेश दिया।


फैयाजुद्दीन डागर के बेटे और जहीरुद्दीन डागर के भतीजे उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन डागर ने मुकदमे में तर्क दिया कि 'शिव स्तुति' समेत जूनियर डागर ब्रदर्स की सभी मूल रचनाओं का कॉपीराइट उनके पास है। उन्होंने कहा कि प्रतिवादियों ने अवैध रूप से कॉपीराइट का उल्लंघन किया है।

अदालत ने कहा, "अतः अंतिम विश्लेषण में यह अदालत मानती है कि विवादित गीत मूल रचना शिव स्तुति पर आधारित या उससे प्रेरित है। अन्य तत्वों को जोड़ने से विवादित गीत आधुनिक रचना की तरह लग सकता है, लेकिन मूल अंतर्निहित संगीत रचना समान है।" अदालत ने कहा, "अतः प्रतिवादी की रचना शिव स्तुति में वादी के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।"

हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रतिवादी रहमान, मद्रास टॉकीज और लाइका प्रोडक्शंस को अदालत में दो करोड़ रुपये जमा कराने होंगे। एआर रहमान ने पिछले साल नवंबर में 29 साल की शादी को खत्म करने का ऐलान करते हुए पत्नी सायरो बानो से तलाक की घोषणा की थी। उनके इस ऐलान के बाद से सोशल मीडिया पर लगातार कई तरह की चर्चा हो रही थी। अब उन्होंने आखिरकार इसपर बात की है।

हमान ने नयनदीप रक्षित से बात करते हुए कहा, "सार्वजनिक जीवन में आने का फैसला जानबूझकर किया जाता है, इसलिए हर किसी की समीक्षा की जाती है। सबसे अमीर व्यक्ति से लेकर भगवान तक की समीक्षा की जाती है, तो मैं कौन हूं?"

अपने अलगाव को लेकर ट्रोलिंग के बारे में कहा, "अगर मैं किसी के परिवार के बारे में कुछ कहता हूं, तो कोई मेरे बारे में कुछ कहेगा। और हम भारतीय होने के नाते इस पर विश्वास करते हैं। किसी को भी अनावश्यक बातें नहीं कहनी चाहिए क्योंकि हर किसी की एक बहन, एक पत्नी, एक मां होती है।

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