Dia Mirza Firecracker Appeal Row: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (3 नवंबर) को बॉलीवुड अभिनेत्री दीया मिर्जा के उस वीडियो को दोबारा जारी करने का आदेश दिया, जिसमें उन्होंने मुंबई के लोगों से पर्यावरण के अनुकूल दिवाली मनाने और पटाखों से परहेज करने की अपील की थी। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) को निर्देश देते हुए अदालत ने कहा कि अभिनेत्री का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का कोई औचित्य नहीं था। अदालत ने इस पूरे विवाद पर नाराजगी जताते हुए कुछ राजनेताओं की टिप्पणियों को लेकर कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कोर्ट ने BMC के पर्यावरण अनुकूल और पटाखा मुक्त दिवाली अभियान के तहत अभिनेत्री दिया मिर्जा के वीडियो को लेकर हुए विवाद पर गहरी पीड़ा और नाराजगी जताई। इसी के साथ नगर निकाय को मिर्जा का वीडियो फिर से अपलोड करने का निर्देश दिया।
