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Dia Mirza Diwali Video Row: 'भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है'; दिया मिर्जा के दिवाली वीडियो पर विवाद से बॉम्बे HC आहत, BMC को फिर से अपलोड करने का निर्देश

Dia Mirza Firecracker Appeal Row: बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन बीजेपी नेताओं को फटकार लगाई है, जिन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री दीया मिर्जा के दीवाली वाले एक वीडियो क्लिप की आलोचना की थी। इस वीडियो में दीया मिर्जा ने नागरिकों से अपील की थी कि वे अदालत के आदेशानुसार सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे न फोड़ें

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Nov 03, 2026 पर 2:34 PM
Dia Mirza Diwali Video Row: 'भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है'; दिया मिर्जा के दिवाली वीडियो पर विवाद से बॉम्बे HC आहत, BMC को फिर से अपलोड करने का निर्देश
Dia Mirza Firecracker Appeal Row: हाई कोर्ट ने BMC को आदेश दिया है कि वह हटाए गए दिया मिर्जा के वीडियो को वापस बहाल करे

Dia Mirza Firecracker Appeal Row: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (3 नवंबर) को बॉलीवुड अभिनेत्री दीया मिर्जा के उस वीडियो को दोबारा जारी करने का आदेश दिया, जिसमें उन्होंने मुंबई के लोगों से पर्यावरण के अनुकूल दिवाली मनाने और पटाखों से परहेज करने की अपील की थी। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) को निर्देश देते हुए अदालत ने कहा कि अभिनेत्री का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का कोई औचित्य नहीं था। अदालत ने इस पूरे विवाद पर नाराजगी जताते हुए कुछ राजनेताओं की टिप्पणियों को लेकर कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कोर्ट ने BMC के पर्यावरण अनुकूल और पटाखा मुक्त दिवाली अभियान के तहत अभिनेत्री दिया मिर्जा के वीडियो को लेकर हुए विवाद पर गहरी पीड़ा और नाराजगी जताई। इसी के साथ नगर निकाय को मिर्जा का वीडियो फिर से अपलोड करने का निर्देश दिया।

वीडियो विवाद से हाई कोर्ट आहत

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की पीठ ने कहा कि वह कुछ लोगों, विशेषकर आम आदमी के प्रतिनिधियों की तुच्छ मानसिकता से आहत है। हाई कोर्ट ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि पर्यावरण और वायु तथा ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरुकता के लिए बनाए गए वीडियो को विवाद का विषय बना दिया गया। अदालत ने कहा कि कोई भी व्यक्ति इस बात पर सवाल नहीं उठा सकता कि अधिकारियों ने जागरुकता फैलाने के लिए किसी खास हस्ती को क्यों चुना।

BJP नेताओं को लगाई फटकार

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