Kala Hiran: 'काला हिरण' मामले में सलमान खान की याचिका पर सुनवाई टली, दिल्ली हाई कोर्ट ने मेकर्स से जवाब मांगा

Kala Hiran: सलमान खान का कहना है कि फ़िल्म के कुछ हिस्से ऐसे मामलों से जुड़े हैं, जो अभी कोर्ट में हैं। इस तरह का कंटेंट रिलीज़ करने से चल रहे मुकदमों और निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकार पर असर पड़ सकता है।

अपडेटेड Jun 20, 2026 पर 10:38 AM
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इस मामले की सुनवाई कोर्ट की वेकेशन बेंच में जस्टिस मधु जैन ने की। खान की तरफ़ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी ने कोर्ट से अंतरिम राहत की मांग करते हुए कहा कि फ़िल्म बनाने वाले खान की मर्ज़ी के बिना मुनाफ़े के लिए उनकी ज़िंदगी और इमेज का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं।

Kala Hiran: दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक्टर सलमान खान की उस अर्ज़ी पर सुनवाई टाल दी, जिसमें उन्होंने फ़िल्म 'काला हिरण द बैटल फ़ॉर लिगेसी' की शूटिंग, प्रमोशन और रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग की थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि फ़िल्म बनाने वालों के वकील ने जवाब देने के लिए और समय मांगा था।

इस मामले की सुनवाई कोर्ट की वेकेशन बेंच में जस्टिस मधु जैन ने की। खान की तरफ़ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी ने कोर्ट से अंतरिम राहत की मांग करते हुए कहा कि फ़िल्म बनाने वाले खान की मर्ज़ी के बिना मुनाफ़े के लिए उनकी ज़िंदगी और इमेज का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "वे मेरी ज़िंदगी पर फ़िल्म बना रहे हैं और नोटिस को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं। उन्हें मेरी ज़िंदगी पर फ़िल्म बनाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इसे रोकने के लिए अंतरिम आदेश की मांग कर रहा हूं। टीज़र पहले ही रिलीज़ हो चुका है।" फ़िल्म बनाने वालों के वकील ने जवाब देने के लिए और समय मांगा और कहा कि उन्हें अर्ज़ी बुधवार को ही मिली थी। सेठी ने दलील दी कि फ़िल्म बनाने वालों को पहले ही सही तरीके से नोटिस दिया जा चुका था और नोटिस मिलने का सबूत कोर्ट में जमा किया जा चुका है।


सुनवाई के दौरान, फ़िल्म बनाने वालों के वकील ने कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली हैं और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सेठी ने यह भी कहा कि फ़िल्म का प्रमोशन मटीरियल पहले ही जारी हो चुका है और तर्क दिया कि फ़िल्म बनाने वाले बिना इजाज़त के खान की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ़िल्म बनाने वालों ने किसी भी अंतरिम आदेश का विरोध किया।

दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद, कोर्ट ने देखा कि फ़िल्म बनाने वालों के वकीलों को अभी-अभी दस्तावेज़ मिले हैं और खान के वकील से कहा कि वे दिन खत्म होने तक उन्हें सारे कागज़ात दे दें। अब इस मामले की सुनवाई 1 जुलाई को होगी।

यह विवाद खान की उस मांग को लेकर है जिसमें उन्होंने 'काला हिरण द बैटल फ़ॉर लिगेसी' की रिलीज़ और प्रमोशन रोकने को कहा है। उनका कहना है कि इससे उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है। इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में नोटिस भेजा था, जब उन्हें पता चला कि फ़िल्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जबकि इसे 20 जून को रिलीज़ होना था।

खान के मुताबिक, यह फ़िल्म और इसका प्रमोशन 1998 के काले हिरण (ब्लैकबक) के शिकार मामले पर आधारित है। उनका कहना है कि भले ही फ़िल्म में सीधे तौर पर उनका नाम इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन पोस्टर, प्रमोशन से जुड़ी चीज़ों और सार्वजनिक बयानों से यह साफ़ हो जाता है कि फ़िल्म उन्हीं के बारे में है। याचिका में मई 2026 के एक पोस्टर का ज़िक्र है जिसमें एक ऐसा किरदार दिखाया गया है जो खान जैसा दिखता है और उसने खान जैसा ही मशहूर नीला ब्रेसलेट पहना हुआ है। इसमें यह भी कहा गया है कि किरदार को बंदूक के साथ दिखाया गया है, जबकि खान को आर्म्स एक्ट के आरोपों से बरी कर दिया गया था; इससे गलतफहमी पैदा हो सकती है।

खान का यह भी दावा है कि फ़िल्म के कुछ हिस्से उन मामलों से जुड़े हैं जो अभी भी कोर्ट में चल रहे हैं, और इस तरह का कंटेंट रिलीज़ करने से चल रहे मुकदमों और निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकार पर असर पड़ सकता है। एप्लीकेशन में प्रोड्यूसर अमित जानी के उन इंटरव्यू, सोशल मीडिया पोस्ट और सार्वजनिक बयानों का भी ज़िक्र है जिनमें फ़िल्म को काले हिरण के मामले और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ा गया है। खान का कहना है कि इन बातों का मकसद उनकी पहचान का इस्तेमाल करके पब्लिसिटी पाना है। इस मामले में शामिल लोगों में प्रोड्यूसर अमित जानी, जानी फायरफॉक्स फिल्म्स, डायरेक्टर भरत श्रीनाटे, अक्षय पांडे और प्रोजेक्ट से जुड़े अन्य लोग शामिल हैं।

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