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Jana Nayagan: 'जना नायकन' के निर्माताओं की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट से मिला बड़ा झटका

Jana Nayagan: विजय की तमिल फिल्म 'जन नायकन' उनके फिल्मी करियर की लास्ट फिल्म है। इसके बाद एक्टर पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय रहेंगे। लेकिन रिलीज से पहले फिल्म विवादों में फंस गई है।

Moneycontrol Hindi Newsअपडेटेड Jan 15, 2026 पर 12:33 PM
Jana Nayagan: 'जना नायकन' के निर्माताओं की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट से मिला बड़ा झटका
'जना नायकन' के निर्माताओं की याचिका खारिज

Jana Nayagan: विजय की तमिल फिल्म 'जन नायकन' पर कानूनी कार्यवाही अभी भी जारी होने के कारण, अब सभी की निगाहें इस मामले के परिणाम पर टिकी हैं। अदालत के फैसले से ही बहुप्रतीक्षित फिल्म का भविष्य तय होने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता विजय अभिनीत तमिल फिल्म 'जना नायकन' के निर्माताओं द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसमें फिल्म की सेंसर प्रक्रिया को रोक देने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय को 20 जनवरी तक इस मामले का फैसला करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका फिल्म के निर्माता, केवीएन प्रोडक्शंस एलएलपी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को फिल्म को तुरंत प्रमाणित करने के एकल पीठ के निर्देश पर रोक लगा दी थी।

केवीएन प्रोडक्शंस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि सीबीएफसी से मंजूरी मिलने से पहले ही फिल्म की रिलीज तारीख की घोषणा करना इंडस्ट्री में एक लंबे समय से चली आ रही प्रथा है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि फिल्म की रिलीज के लिए 5,000 से अधिक सिनेमाघरों की बुकिंग पहले ही हो चुकी है।

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