The Kerala Story 2: केरल स्टोरी 2 के सिनेमाघरों में रिलीज होने से कुछ घंटे पहले, केरल उच्च न्यायालय ने पहले फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी, फिर अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील पर विचार किया और मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होगी ऐसी खबर थी। लेकिन अब कोर्ट ने फिल्म को रिलीज करने का आदेश दे दिया है। फिल्म को कुछ ही देर में रिलीज किया जाने वाला है।
विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है। अदालत ने निर्माता विपुल अमृतलाल शाह द्वारा एकल न्यायाधीश के उस आदेश के विरुद्ध दायर रिट अपील पर यह आदेश पारित किया है, जिसमें फिल्म की रिलीज पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी गई थी। एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता की पुनरीक्षण याचिका पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के अध्यक्ष के समक्ष दो सप्ताह के भीतर विचार करने का निर्देश भी दिया था।
विस्तृत सुनवाई के बाद, पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वरिष्ठ अधिवक्ता कौल ने तर्क दिया था कि कहानीकार को अपनी इच्छानुसार कहानी कहने और फिल्म के माध्यम से सामाजिक बुराई को संबोधित करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि अतीत में, अदालतों ने अन्य धर्मों की सामाजिक बुराइयों को फिल्मों में चित्रित किए जाने पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, और इस मामले में भी यही दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।
पीटीआई समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, विपुल ने अपनी अपील में दावा किया था कि फिल्म केरल राज्य या किसी भी धार्मिक समुदाय को नुकसान नहीं पहुंचाती या बदनाम नहीं करती। उनके वकीलों ने अदालत को बताया था, "फिल्म केवल एक सामाजिक बुराई को दर्शाती है।" उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि यदि फिल्म की रिलीज रोक दी जाती है, तो इससे निर्माताओं को "आर्थिक रूप से भारी नुकसान" होगा, क्योंकि यह फिल्म 27 फरवरी को भारत के 1,500 सिनेमाघरों और विदेशों में 300 से अधिक सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली है।
कामाख्या नारायण सिंह द्वारा निर्देशित यह फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होने वाली थी। 'द केरल स्टोरी 2' की पटकथा अमरनाथ झा और विपुल अमृतलाल शाह ने लिखी है। फिल्म में उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा मुख्य भूमिका में हैं।