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एयर प्यूरीफायर से 18% GST हटाएगी सरकार? दाम घटाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

Air Purifiers GST Row: केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में उस याचिका का विरोध किया है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के बीच एयर प्यूरीफायर पर GST कम करने की मांग की गई थी। सरकार ने कहा कि GST काउंसिल इस मामले पर फैसला नहीं ले सकती क्योंकि मेडिकल डिवाइस का क्लासिफिकेशन स्वास्थ्य मंत्रालय करता है

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Dec 26, 2025 पर 1:39 PM
एयर प्यूरीफायर से 18% GST हटाएगी सरकार? दाम घटाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
Air Purifiers GST Row: दिल्ली हाई कोर्ट ने एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी घटाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है

Air Purifiers GST Row: दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती एयर क्वालिटी के मद्देनजर एयर प्यूरीफायर पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) घटाने की मांग कर रही याचिका पर शुक्रवार (26 दिसंबर) को केंद्र को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। जस्टिस विकास महाजन और जस्टिस विनोद कुमार की अवकाशकालीन पीठ ने केंद्र सरकार को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 जनवरी की तारीख तय की है।

केंद्र के वकील ने अदालत को बताया कि जीएसटी परिषद की बैठक होनी है। लेकिन यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तत्काल आयोजित करना संभव नहीं है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमण ने विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए हाई कोर्ट से समय मांगा।

क्या है पूरा मामला?

अदालत एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रही है। इसमें केंद्र सरकार को एयर प्यूरीफायर को मेडिकल डिवाइस की कैटेगरी में रखने और GST घटाकर पांच प्रतिशत करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। वर्तमान में एयर प्यूरीफायर पर 18 प्रतिशत टैक्स यानी GST है।

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