वाराणसी में रमजान के पाक मौके पर गंगा नदी में इफ्तार करने को लेकर विवाद हो गया था। इस मामले में पुलिस ने 14 मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। वहीं अब इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तार किए गए 14 लोगों में से पांच को जमानत दे दी है। इन लोगों पर गंगा नदी में एक नाव पर इफ्तार पार्टी करने और नदी में हड्डियां फेंकने का आरोप था। शुक्रवार (15 मई) को जमानत का आदेश जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला और जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा ने अलग-अलग सुनवाई के दौरान दिया।
