समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम एक बार फिर मुसीबत में घिर गए हैं। आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम को रामपुर की स्पेशल एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में दोषी करार दिया है। वहीं दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे को सात-सात साल की सजा सुनाई है। आज सोमवार (17 नवंबर) को यह फैसला सुनाया है। आजम खान और उनके बेटे पर धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप साबित हुए हैं। साल 2019 में बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने इस मामले में केस दर्ज कराया था।
बता दें कि साल 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दर्ज कराया था। अब्दुल्ला आजम पर 2 पैन कार्ड का मामला दर्ज हुआ था।
हिरासत में लिए गए आजम खान
जानकारी के मुताबिक, दोषी करार दिए जाने के बाद आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को कोर्ट में हिरासत में ले लिया गया। थोड़ी ही देर में अदालत सज़ा का फैसला सुनाएगी। इस केस के वादी बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना भी अदालत में मौजूद रहे। यह मामला 6 दिसंबर 2019 को रामपुर के सिविल लाइन्स थाने में दर्ज किया गया था।
बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना का आरोप था कि अब्दुल्ला आज़म ने दो अलग-अलग जन्मतिथियों का इस्तेमाल करके दो पैन कार्ड बनवाए। उनका कहना है कि गलत और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पैन कार्ड हासिल किए गए और उनका इस्तेमाल बैंक खातों, आयकर संबंधित कामों और चुनाव प्रक्रिया में किया गया। आरोप के मुताबिक एक पैन कार्ड में अब्दुल्ला की जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज है, जबकि दूसरे पैन कार्ड में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 बताई गई है। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अब्दुल्ला के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया था।