Gujarat Bomb Threat: गुजरात हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, अदालत से बाहर निकले जज और वकील

Bomb Threat: बम की धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस गुजरात हाई कोर्ट तुरंत पहुंच गई। पुलिस ने जाच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि पूरी टीम अदालत परिसर में तलाशी अभियान चला रही है। फिलहाल, हाई कोर्ट से सभी जजों और वकीलों को बाहर निकाल दिया गया है

अपडेटेड Sep 15, 2025 पर 4:42 PM
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Bomb Threat: अदालत परिसर की जांच के बाद यह अफवाह निकली है। हालांकि इसके बावजूद हाई कोर्ट की तलाशी अभियान जारी है

Bomb Threat: गुजरात हाई कोर्ट को सोमवार (15 सितंबर) को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिलने से अदालत परिसर में हड़कंप मच गया। बम की धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जाच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि पूरी टीम अदालत परिसर में तलाशी अभियान चला रही है। फिलहाल, हाई कोर्ट से सभी जजों और वकीलों को बाहर निकाल दिया गया है।

एक अधिकरी ने बताया कि गुजरात हाई कोर्ट को सोमवार दोपहर में बम से उड़ाने की धमकी मिली। लेकिन परिसर की जांच के बाद यह अफवाह निकली है। हालांकि इसके बावजूद अदालत परिसर की तलाशी अभियान जारी है।

इससे पहले पिछले हफ्ते बॉम्बे हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट को बम की धमकी वाला एक ईमेल मिला था, जिससे अफरा-तफरी मच गई। दोनों जगह सुनवाई स्थगित करनी पड़ी। अधिकारियों ने बताया कि ईमेल मिलने के बाद दिल्ली और मुंबई हाई कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया। फिर तलाशी अभियान शुरू किया गया। बम स्क्वॉड ने तलाशी ली। लेकिन बम की धमकी झूठी निकली।


एक अधिकारी ने बताया, "बॉम्बे हाई कोर्ट के आधिकारिक ईमेल पते पर धमकी भरा ईमेल आया था, जिसमें इमारत में बम विस्फोट की चेतावनी दी गई थी।" उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद, पुलिसकर्मी तुरंत हाई कोर्ट पहुंचे। सभी जजों, वकीलों और कर्मचारियों को एहतियात के तौर पर परिसर खाली करने को कहा गया। लेकिन जांच के दौरान कुछ भी पाया नहीं गया।

उन्होंने कहा कि शहर के कई प्रमुख प्रतिष्ठानों और स्कूलों को हाल ही में इसी तरह की बम धमकियां मिली थीं। फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुंबई से पहले शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट को भी बम की धमकी वाला एक ईमेल मिला था।

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इसके बाद पुलिस और अन्य एजेंसियों ने वहां तलाशी अभियान शुरू किया था। पुलिस के अनुसार, ईमेल में कहा गया था कि जजों के कमरों/अदालत परिसर में तीन बम रखे गए हैं। सभी को दोपहर 2 बजे तक अदालत परिसर खाली कर देना चाहिए। लेकिन यहां भी जांच में कुछ नहीं मिला।

Akhilesh Nath Tripathi

Akhilesh Nath Tripathi

First Published: Sep 15, 2025 4:26 PM

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