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कैबिनेट ने सामाजिक सहायता योजना के लिए 53428 करोड़ रुपये किए मंजूर , विकलांग पेंशन में भी हुई बढ़ोतरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 53428 करोड़ रुपये के बजट के साथ 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' को पांच साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। साथ ही, इस योजना और इससे जुड़ी योजनाओं का नाम भी बदल दिया गया है। इसके अलावा पेंशन के लिए विकलांगता की पात्रता सीमा को घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है और न्यूनतम आयु की शर्त को भी हटा दिया गया है

Edited By: Sudhanshu Dubeyअपडेटेड Oct 14, 2026 पर 5:15 PM
कैबिनेट ने सामाजिक सहायता योजना के लिए 53428 करोड़ रुपये किए मंजूर , विकलांग पेंशन में भी हुई बढ़ोतरी
NSAP को 15 अगस्त 1995 को गरीब परिवारों को मदद देने के लिए शुरू किया गया था। यह संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत केंद्र की ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए किया गया था

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' (NSAP) को 2026-27 से 2030-31 तक, यानी पांच साल के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए कुल 53,428 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव में कार्यक्रम और उसके जुड़ी योजनाओं का नाम बदलना,विकलांग पेंशन के नियमों में बदलाव करना और वृद्धावस्था पेंशन,विधवा पेंशन तथा पारिवारिक लाभ योजनाओं को उनके मौजूदा स्वरूप में जारी रखना शामिल है।

इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "दुनिया के सबसे व्यापक सोशल सिक्योरिटी नेट में से एक का विस्तार किया गया है और इसे 2031 तक बढ़ा दिया गया है। इस विस्तारित सोशल सिक्योरिटी नेट के लिए कुल 53,428 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।"

उन्होंने आगे कहा, "विकलांग लोगों के लिए, विकलांगता पेंशन पाने की पिछली पात्रता सीमा 80 प्रतिशत विकलांगता थी। अब इस सीमा को घटाकर आधा यानी 40 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि 40 प्रतिशत विकलांगता वाले लोग भी विकलांग पेंशन पाने के पात्र होंगे।"

विकलांगता पेंशन में बदलाव

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