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'चंडीगढ़ को पंजाब से छीनने की साजिश...', आर्टिकल 240 में संसोधन के प्रस्ताव पर पंजाब में सियासी घमासान

Article 240 Chandigarh Controversy: अनुच्छेद 240 भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जो भारत के राष्ट्रपति को कुछ विशेष केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने और सीधे कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति राष्ट्रपति को उस क्षेत्र के विकास और सुशासन के लिए प्राप्त होती है, भले ही वहां कोई स्थानीय विधानमंडल हो या न हो

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Nov 23, 2025 पर 1:24 PM
'चंडीगढ़ को पंजाब से छीनने की साजिश...', आर्टिकल 240 में संसोधन के प्रस्ताव पर पंजाब में सियासी घमासान
शिरोमणि अकाली दल और AAP ने इसे 'पंजाब के अधिकारों पर हमला' बताते हुए कड़ा विरोध किया है

Chandigarh Controversy: केंद्र सरकार के 131वां संविधान संशोधन विधेयक लाने के प्रस्ताव से पंजाब की राजनीति में भूचाल आ गया है। दरअसल इस विधेयक का उद्देश्य चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में लाना है, जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेश के लिए सीधे नियम बनाने का अधिकार देता है। शिरोमणि अकाली दल (SAD) और आम आदमी पार्टी (AAP) ने इसे 'पंजाब के अधिकारों पर हमला' बताते हुए कड़ा विरोध किया है, जबकि BJP ने पलटवार करते हुए इसे 'राजनीतिक रूप से प्रायोजित विवाद' करार दिया है। आइए आपको बताते हैं आखिर क्या है ये संसोधन और इसके प्रभावी होने से क्या बदलेगा।

'पंजाब से चंडीगढ़ को छीनने की साजिश कर रही केंद्र सरकार'

AAP नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी केंद्र के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने इसे पंजाब के अधिकारों पर हमला और चंडीगढ़ को राज्य से 'छीनने' की साजिश करार दिया। मान ने बार-बार जोर दिया है कि 'चंडीगढ़ पंजाब का अभिन्न अंग था, है और रहेगा'।

वहीं SAD प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने इस प्रस्ताव को संघीय ढांचे पर 'पंजाब विरोधी हमला' बताते हुए कड़ी निंदा की। उन्होंने ऐलान किया कि यह विधेयक 'चंडीगढ़ पर पंजाब के वैध दावे को ध्वस्त करने' का प्रयास है। इस कदम पर निर्णायक प्रतिक्रिया तय करने के लिए अकाली दल ने सोमवार, 24 नवंबर को दोपहर 2 बजे पार्टी मुख्यालय में आपातकालीन कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। बादल ने पंजाबियों को आश्वासन दिया है कि पार्टी इस विधेयक को सफल नहीं होने देगी और राजनीतिक तथा संवैधानिक लड़ाई लड़ेगी।

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