Delhi Air Pollution: कल से ऑफिस जाना है या वर्क फ्रॉम होम? दिल्‍ली-NCR को लेकर सरकार का बड़ा आदेश

Delhi Air Pollution: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत बड़े बदलाव किए गए हैं। अब GNCTD के तहत आने वाले सभी सरकारी दफ्तर और दिल्ली में चलने वाले सभी प्राइवेट ऑफिस सिर्फ 50% स्टाफ के साथ काम करेंगे। बाकी कर्मचारी घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करेंगे

अपडेटेड Nov 24, 2025 पर 10:21 PM
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Delhi Air Pollution: 24 नवबंर को भी एयर क्वालिटी बेहद खराब होने के साथ आसमान में जहरीली धुंध की चादर छाई हुई है।

Delhi Air Pollution : राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बुधवार यानी 24 नवबंर को भी एयर क्वालिटी बेहद खराब होने के साथ आसमान में जहरीली धुंध की चादर छाई हुई है। जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, बुधवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) सोमवार को दर्ज किए गए 374 से बढ़कर 400 पर पहुंच गया। CAQM) ने बड़ा कदम उठाया है। सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में सिर्फ 50% स्टाफ को फिजिकल उपस्थिति की अनुमति दी गई है। बाकी कर्मचारियों को बाध्य रूप से वर्क-फ्रॉम-होम करना होगा। CAQM ने GRAP स्टेज-IV के कुछ सख्त नियमों को स्टेज-III में लागू कर दिया है।

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत बड़े बदलाव किए गए हैं। अब GNCTD के तहत आने वाले सभी सरकारी दफ्तर और दिल्ली में चलने वाले सभी प्राइवेट ऑफिस सिर्फ 50% स्टाफ के साथ काम करेंगे। बाकी कर्मचारी घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करेंगे।

सरकारी दफ्तरों में नई व्यवस्था

  • सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट हेड रोज़ ऑफिस आएंगे।
  • लेकिन ऑफिस में कुल स्टाफ का 50% से ज़्यादा मौजूद नहीं होगा।
  • बाकी 50% स्टाफ घर से काम करेगा।
  • ज़रूरत पड़ने पर, पब्लिक सर्विस में रुकावटआए, इसके लिए सेक्रेटरी और विभागाध्यक्ष कुछ जरूरी अफसरों/कर्मचारियों को ऑफिस बुला सकते हैं


प्राइवेट ऑफिस के लिए नियम

  • दिल्ली में सभी प्राइवेट ऑफिस भी 50% स्टाफ के साथ ही चलेंगे
  • बाकी कर्मचारियों को घर से काम करना अनिवार्य होगा
  • यह कदम हवा की गुणवत्ता बेहद खराब होने पर लागू की जाने वाली GRAP की गाइडलाइंस के तहत उठाया गया है, ताकि हालात जल्दी सुधर सकें।

क्यों लिया गया यह फैसला?

पर्यावरण और वन विभाग ने यह आदेश एनवायरनमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1986 की धारा 5 के तहत जारी किया है। सर्दियों में दिल्ली की हवा लगातार खराब हो रही है, और PM2.5 तथा PM10 के स्तर बार-बार सुरक्षित सीमा से ऊपर जा रहे हैं। दिल्ली 1987 से “एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया” घोषित है और हर साल सर्दियों में GRAP के तहत सख्त कदम उठाए जाते हैं।

किन सेवाओं को छूट मिलेगी?

  • अस्पताल और हेल्थ सेंटर
  • फायर डिपार्टमेंट
  • जेल
  • सार्वजनिक परिवहन
  • बिजली और पानी की सेवाएं
  • सफाई और सैनिटेशन
  • डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीमें
  • प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी एजेंसियां
  • बाकी कर्मचारियों को घर से काम करना अनिवार्य होगा

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