दिल्ली और आसपास के इलाकों में बिगड़ती एयर क्वालिटी के मद्देनजर, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया है। केवल हेल्थ, पुलिस, बैंकिंग आदि जैसी जरूरी सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है। एक और महत्वपूर्ण निर्णय में, राज्य के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि निर्माण कार्य में रुकावट से प्रभावित सभी रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन मजदूरों के खातों में 10,000 रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाएंगे।
13 दिसंबर को प्रदूषण का लेवल तेजी से बढ़ने के बाद, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने दिल्ली-NCR में ढांचे बनाने और गिराने के कामों पर रोक लगाने सहित GRAP-IV लागू किया।
GRAP के चौथे चरण में दिल्ली-NCR में सबसे सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इस चरण के तहत, जरूरी चीजों या जरूरी सेवाओं को ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर, दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पूरी तरह से बंद है। हालांकि, CNG, LNG, इलेक्ट्रिक और BS-VI डीजल ट्रकों को अनुमति दी गई है।
दिल्ली में BS-IV और उससे नीचे के रजिस्टर्ड डीजल हेवी मालवाहक वाहनों की एंट्री पर रोक है। हालांकि, केवल जरूरी सेवाओं के लिए ही छूट दी गई है।
सभी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध है, जिनमें हाईवे, सड़कें, फ्लाईओवर, पावर ट्रांसमिशन लाइनें, पाइपलाइनें और टेलीकॉम के काम जैसे पब्लिक प्रोजेक्ट भी शामिल हैं, जिन्हें निचले चरणों में अनुमति दी गई है।
दिल्ली और सबसे ज्यादा प्रभावित NCR जिलों में प्राइमरी स्कूलों के साथ-साथ छठी से 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए भी स्कूलों को हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और फिजिकल) में क्लास चलानी होंगी, जहां छात्रों को संभव हो वहां ऑनलाइन क्लास लेने का विकल्प दिया जाएगा।
सर्दियों के दौरान, दिल्ली-NCR में GRAP के तहत प्रतिबंध लागू किए जाते हैं, जो एयर क्वालिटी को चार चरणों में बांटता है- फेज-I (खराब, AQI 201-300), फेज-II (बहुत खराब, AQI 301-400), फेज-III (गंभीर, AQI 401-450), और फेज-IV (गंभीर से भी ज्यादा, AQI 450 से ऊपर)।