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दिल्लीवालों को दिवाली गिफ्ट! पानी बिल पर लेट फीस पूरी तरह माफ, जानिए कैसे उठा सकते हैं फायदा

DJB amnesty scheme: दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत दी है। अब पानी के बिल पर लेट फीस पूरी तरह माफ होगी। जानिए उपभोक्ता कैसे और कब तक इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं।

अपडेटेड Oct 15, 2025 पर 3:47 PM
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सरकार के मुताबिक, इस राहत से लगभग ₹11,000 करोड़ रुपये के सरचार्ज माफ हो सकते हैं।

DJB amnesty scheme: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने दिवाली से पहले राज्य की जनता को बड़ी राहत दी है। सरकार ने मंगलवार को पानी के बिलों पर अमनेस्टी स्कीम (माफी योजना) का ऐलान किया है। इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को लेट फीस यानी लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) पर पूरी या आंशिक छूट मिलेगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे 'दिल्ली के लोगों के लिए दिवाली गिफ्ट' बताया है। उन्होंने कहा कि इससे उन लाखों परिवारों को राहत मिलेगी. जो लंबे समय से बढ़े हुए पानी के बिलों से परेशान हैं।

जनवरी तक पूरा माफ


नई स्कीम के तहत जो लोग 31 जनवरी 2026 तक अपने बकाया बिल चुका देंगे, उन्हें लेट फीस पर 100% की छूट मिलेगी। वहीं जो लोग 1 फरवरी से 31 मार्च 2026 के बीच बिल भरेंगे, उन्हें 70% की छूट दी जाएगी।

जल मंत्री परवेश वर्मा ने कहा, 'यह एक बार का मौका है। आगे ऐसी कोई स्कीम नहीं आएगी, इसलिए लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए।'

सरकार के मुताबिक, इस राहत से लगभग ₹11,000 करोड़ रुपये के सरचार्ज माफ हो सकते हैं। यह स्कीम फिलहाल सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है, व्यावसायिक और सरकारी संस्थान इसमें शामिल नहीं हैं।

लाखों लोगों को बढ़े हुए बिल

दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के आंकड़ों के अनुसार, 27 लाख रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं में से करीब 16 लाख लोगों को हाल के वर्षों में गलत या बढ़े हुए बिल मिले हैं, खासकर महामारी के दौरान और उसके बाद। कई परिवारों ने भुगतान करना ही बंद कर दिया, जिससे जल बोर्ड के रेवेन्यू पर बड़ा असर पड़ा है।

DJB का कुल बकाया ₹87,589 करोड़ है। इसमें से ₹7,125 करोड़ मूल राशि और ₹80,463 करोड़ सिर्फ सरचार्ज है। एक अधिकारी ने बताया कि अब उपभोक्ता अपना KNO (कंज्यूमर नंबर) डालकर DJB की वेबसाइट से नया बिल डाउनलोड कर सकते हैं। भुगतान के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में दो DJB जोनल ऑफिस भी बनाए गए हैं।

इन लोगों को भी राहत

दिल्ली सरकार ने उन लोगों के लिए भी राहत का ऐलान किया है जिनके पास अनधिकृत पानी या सीवर कनेक्शन हैं। यह योजना 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी। इसमें पेनल्टी में बड़ी कटौती की गई है:

  • घरेलू कनेक्शन पर जुर्माना ₹25,000 से घटाकर ₹1,000 कर दिया गया है।
  • गैर-घरेलू कनेक्शन पर ₹61,000 से घटाकर ₹5,000 कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कई लोग जानकारी की कमी या ऊंची फीस न दे पाने की वजह से अनधिकृत कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह राहत सिर्फ पेनल्टी पर लागू होगी, बाकी पानी, सीवर और इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज का भुगतान करना जरूरी रहेगा। अगर किसी ने इस अवधि के बाद भी कनेक्शन नियमित नहीं कराया, तो कनेक्शन काट दिया जाएगा।

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