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Delhi-NCR New Pollution Rules: दिल्ली में आज से प्रदूषण पर 5 बड़े वार! इन गाड़ियों की नो एंट्री, 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य, बिना PUC नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

Delhi-NCR New Pollution Rules: दिल्ली सरकार ने सर्दियों में होने वाले एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए 1 नवंबर से नए रूल्स जारी किए हैं, जिसमें पुरानी गाड़ियों, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और रोज़ाना आने-जाने पर पाबंदियां हैं। ये नियम 31 जनवरी, 2027 तक लागू रहेंगे। अधिकारी राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण में मौसमी बढ़ोतरी से निपटने के लिए कोशिशें तेज कर दिए हैं

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Nov 01, 2026 पर 10:45 AM
Delhi-NCR New Pollution Rules: दिल्ली में आज से प्रदूषण पर 5 बड़े वार! इन गाड़ियों की नो एंट्री, 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य, बिना PUC नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
Delhi-NCR New Pollution Rules: आज से दिल्ली में GRAP लागू है जिसके तहत BS 6 से नीचे की गाड़ियों की एंट्री बैन है

Delhi-NCR Pollution New Rules 2026: दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 1 नवंबर 2026 से नए 'विंटर एक्शन प्लान' के तहत सख्त नियम लागू किए गए हैं। आज से दिल्ली में GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू हो गया है जिसके तहत BS 6 से नीचे की गाड़ियों की एंट्री बैन है। राजधानी में ऐसी गाड़ियां दाखिल होंगी तो 20 हजार रुपये का चालान है। इसी वजह से अब दिल्ली में बाहर से आने वाली BS-VI से कम मानक वाली गाड़ियों की एंट्री पर रोक रहेगी। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम (WFH) करना होगा। इसके अलावा बिना वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल, डीजल और CNG नहीं मिलेगी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से निकलने वाली धूल पर भी पाबंदी लगाई गई है।

वहीं, निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने के लिए पार्किंग शुल्क दोगुना करने और सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव जैसे फैसले भी किए गए हैं। दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गाड़ियां जो BS-VI एमिशन स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें 1 नवंबर से 31 जनवरी तक नेशनल कैपिटल में एंट्री करने की इजाजत नहीं होगी। इन नियमों का असर दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद से रोजाना आने-जाने वाले लोगों पर भी पड़ सकता है। इलेक्ट्रिक और CNG गाड़ियों के साथ-साथ एम्बुलेंस और फायर टेंडर जैसी इमरजेंसी गाड़ियों को इस रोक से छूट दी गई है।

1 नवंबर से दिल्ली में क्या-क्या बदला?

दिल्ली सरकार का यह विंटर एक्शन प्लान सर्दियों में प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों जैसे वाहन, निर्माण कार्यों की धूल और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें केवल वाहन चालकों के लिए ही नहीं, बल्कि दफ्तरों, निर्माण कंपनियों और आम नागरिकों के लिए भी नियम तय किए गए हैं। अधिकारी नियमों का पालन करने पर नज़र रखने के लिए स्पेशल एनफोर्समेंट टीम, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे और AI-इनेबल्ड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) का इस्तेमाल करेंगे। नियम तोड़ने पर ई-चालान किए जाएंगे। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ ई-चालान और अन्य कार्रवाई की जा सकती है।

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