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CJP के ‘चलो संसद’ मार्च से पहले हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, अभेद्य किले में तब्दील जंतर-मंतर और संसद

CJP Parliament March: दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के बीचों-बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित 'चलो संसद' विरोध मार्च से पहले BNSS की धारा 163 के तहत बड़ी भीड़ जमा होने पर रोक लगाने वाले आदेश जारी किए हैं। CJP को विपक्षी दलों के नेताओं और उनसे जुड़े एक्टिविस्ट्स का समर्थन मिला है

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Jul 20, 2026 पर 9:37 AM
CJP के ‘चलो संसद’ मार्च से पहले हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, अभेद्य किले में तब्दील जंतर-मंतर और संसद
CJP Parliament March: जंतर-मंतर से लेकर संसद पर दिल्ली पुलिस के भारी संख्या में जवान तैनात हैं

CJP Parliament March: संसद के मानसून सत्र और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित 'चलो संसद' मार्च को देखते हुए सोमवार (20 जुलाई) को दिल्ली पुलिस अत्यधिक सतर्क है। जंतर-मंतर, संसद और अन्य प्रमुख स्थानों के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत तमाम पाबंदिया लागू कर दी है। यह सुरक्षा व्यवस्था ऐसे समय में कड़ी की गई है, जब BNSS ने NEET में कथित अनियमितताओं के विरोध तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोमवार को ‘चलो संसद’ मार्च का ऐलान किया है।

पुलिस ने एक बयान में कहा, "दिल्ली पुलिस साफ़ तौर पर स्पष्ट करती है कि ऐसे किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए न तो कोई अनुमति मांगी गई है और न ही दी गई है।" नई दिल्ली जिले में अभी BNSS की धारा 163 (पहले CrPC की धारा 144) के तहत निषेधाज्ञा लागू है। CJP ने NEET-UG में गड़बड़ियों के विरोध में और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर इस मार्च की घोषणा की थी।

एडवाइजरी जारी

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) सचिन शर्मा ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी एडवाइजरी में कहा, "दिल्ली पुलिस स्पष्ट करती है कि इस तरह के किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए न तो अनुमति मांगी गई है और न ही दी गई है।" उन्होंने कहा कि नई दिल्ली जिले में वर्तमान में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। पुलिस उपायुक्त ने कहा कि पूर्व अनुमति के बिना जंतर-मंतर स्थित निर्धारित विरोध स्थल को छोड़कर विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन तथा पांच या उससे अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध है।

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