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दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को बड़ी राहत, कोर्ट से मिली 10 दिनों की अंतरिम जमानत

Sharjeel Imam: इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने शरजील को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया। पिछले साल बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी शरजील ने जमानत मांगी थी लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से उसे जमानत नहीं मिली थी। शरजील इमाम उन कई लोगों में शामिल हैं जिन पर फरवरी 2020 में नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ी बड़ी साजिश का आरोप है

Edited By: Rajat Kumarअपडेटेड Mar 09, 2026 पर 5:16 PM
दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को बड़ी राहत, कोर्ट से मिली 10 दिनों की अंतरिम जमानत
दंगों की साजिश के मामले में आरोपी शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है।

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपी शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है। उन्हें यह राहत अपने भाई की शादी में शामिल होने और अपनी बीमार मां की देखभाल करने के लिए दी गई है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में शरजील इमाम और सह-आरोपी उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने अपने आदेश में 20 से 30 मार्च तक अंतरिम जमानत मंजूर की है।

हाईकोर्ट ने सुनाया था ये फैसला 

बता दें कि, इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने शरजील को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया। पिछले साल बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी शरजील ने जमानत मांगी थी लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से उसे जमानत नहीं मिली थी। शरजील इमाम उन कई लोगों में शामिल हैं जिन पर फरवरी 2020 में नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ी बड़ी साजिश का आरोप है। इस हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। पुलिस का कहना है कि यह हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए रची गई एक पहले से तैयार और सोची-समझी साजिश का नतीजा थी।

दिल्ली दंगों के हैं आरोप

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