Delhi schools hybrid classes: दिल्ली में कक्षा 5 तक के लिए हाइब्रिड मोड लागू, बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते प्रशासन ने दिया आदेश

Delhi schools hybrid classes: खराब वायु प्रदुषण को देखते हुए दिल्ली शिक्षा निदेशालय(DoE) ने दिल्ली-NCR क्षेत्र के सभी स्कूलों को कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया है। वायु गुणवत्ता में गिरावट के बाद हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने का निर्णय लिया गया।

अपडेटेड Nov 11, 2025 पर 3:28 PM
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कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए दिल्ली स्कूलों में हाइब्रिड मोड लागू, बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते प्रशासन ने दिया आदेश

Delhi schools hybrid classes: दिल्ली-NCR में इस समय प्रदूषण का स्तर 'गंभीर' स्तर पर पहुंच गया है। कई जगहों पर लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। दिल्ली प्रशासन ने AQI का लेवल 420 से ऊपर जाने पर राजधानी और आसपास के एनसीआर क्षेत्रों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू कर दिया है।

वहीं दूसरी तरफ दिल्ली शिक्षा निदेशालय(DoE) ने दिल्ली-NCR क्षेत्र के सभी स्कूलों को कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया है। वायु गुणवत्ता में गिरावट के बाद हाइब्रिड मोड में कक्षाएं चलाने का निर्णय लिया गया।

दिल्ली सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और निजी मान्यता प्राप्त स्कूल (DoE, NDMC, MCD और दिल्ली छावनी बोर्ड के अंतर्गत) से कहा गया है कि वे तुरंत कक्षाओं को हाइब्रिड मोड में चलाएं, यानी पढ़ाई शारीरिक रूप से (क्लासरूम) और ऑनलाइन दोनों तरीके से करें।


ग्रैप 3 में क्या क्या रोक लगेगी

दिल्ली वायु प्रदूषण (Delhi Air Pollution) की वजह से इन पर लगेगी रोक:

  • क्लास 5 तक के स्कूल बंद कर ऑनलाइन मोड में पढ़ाई की इजाजत
  • ध्वस्तीकरण, गैर जरूरी निर्माण कार्य और पुराने डीजल वाहनों पर रोक
  • सीमेंट, बालू जैसे सामानों की ट्रकों से आवाजाही पर रोक लग जाएगी
  • बाहरी और दिल्ली के अंदर की डीजल बसों पर भी रोक लग जाएगी
  • स्टोन क्रशर और खनन संबंधी गतिविधियों पर रोक लगेगी
  • इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटरों पर लग जाएगी रोक
  • कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मोड में काम करने की सलाह

ग्रैप-3 से छूट

रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डे, रक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य जैसी जरूरी सार्वजनिक परियोजनाओं को धूल और अपशिष्ट प्रबंधन मानदंडों के तहत जारी रखने की अनुमति है।

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