DGCA: डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एयरलाइनों को नए नियम जारी किए हैं। इस नियम में यात्रियों को उनके अधिकारों की जानकारी देना अनिवार्य होगा। अब टिकट बुक करते ही एयरलाइंस आपको SMS या WhatsApp के जरिए आपके अधिकारों और सुविधाओं की पूरी जानकारी भेजेंगी। इसके साथ ही, यह जानकारी एयरलाइन की वेबसाइट और टिकट पर भी दिखानी होगी, जिससे लोगों को अपने अधिकारों को जान सकें।
डीजीसीए का यह फैसला यात्रियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए लिया गया है। इसमें फ्लाइट देरी, बैगेज खोने या व्हीलचेयर जैसी सुविधाओं से जुड़े रिफंड की जानकारी होगी।
डीजीसीए ने जारी किया नया आदेश
डीजीसीए का नया आदेश हवाई सफर को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिया गया है। इससे यात्रियों को उनके अधिकारों की पूरी जानकारी मिलेगी और एयरलाइंस अपनी सेवाओं के लिए ज्यादा जिम्मेदार होंगी। डीजीसीए के मुताबिक, सभी एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना होगा कि यात्री अपने अधिकारों के बारे में पहले से जान सकें, ताकि सफर के दौरान होने वाली दिक्कतें कम हो सकें।
एयरलाइंस को भेजना होगा अधिकारों की पूरी जानकारी
अब एयरलाइंस को यात्रियों को उनके अधिकारों की पूरी जानकारी देनी होगी। DGCA के नए नियम के तहत, टिकट बुक होते ही एयरलाइंस SMS या WhatsApp के जरिए एक लिंक भेजेंगी, जिसमें फ्लाइट से जुड़े नियम रिफंड प्रक्रिया और शिकायत निवारण जैसी अहम जानकारियां होंगी। यह लिंक सिविल एविएशन की वेबसाइट पर होगा। इसके साथ ही ये जानकारी एयरलाइंस की वेबसाइट और टिकट पर भी दिखेगी, ताकि यात्री जरूरत पड़ने पर अपने अधिकार समझ सकें।
बता दें कुछ दिनों पहले जब दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो ने 83 साल की बुजुर्ग महिला को व्हीलचेयर देने से मना कर दिया, जबकि उन्होंने पहले से इसे बुक किया था। इस घटना के बाद एयरलाइन की काफी आलोचना हुई थी। DGCA के इस फैसले से यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा। अब अगर फ्लाइट लेट हो जाए, कैंसिल हो जाए, बैगेज खो जाए या खराब हो जाए तो यात्री अपने अधिकारों के बारे में जान सकेंगे।