Goa Nightclub Fire Case: गोवा अग्निकांड मामले में दिल्ली की एक अदालत ने 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। गुरुवार (11 दिसंबर) को जमानत याचिका रोहिणी कोर्ट की एडिशनल सेशंस जज वंदना ने खारिज की। इससे पहले बुधवार (10 दिसंबर) को आरोपियों ने चार हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत मांगी थी ताकि थाईलैंड से दिल्ली लौटने के बाद उन्हें तुरंत गिरफ्तार न किया जाए। 6 दिसंबर को 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के तुरंत बाद लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड के फुकेत भाग गए थे।
दिल्ली कोर्ट ने कहा कि लूथरा भाइयों का आचरण गंभीर है। साथ ही अदालत ने कहा कि उनकी तरफ से जमा किए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि लाइसेंस एग्रीमेंट, ट्रेड लाइसेंस और लीज डीड पहले ही खत्म हो चुके हैं। गोवा में नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत के बाद भारत से भागे उसके मालिकों सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया जारी है।
गोवा पुलिस ने किया जमानत का विरोध
अदालत में सुनवाई के दौरान गोवा पुलिस ने दोनों की जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये लोग जांच से बचने के लिए जानबूझकर विदेश भाग गए थे। गोवा पुलिस की तरफ से पेश हुए वकील अभिनव मुखर्जी ने कोर्ट को कई सबूत पेश किए। उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट चलाने के लिए जरूरी लाइसेंस ही नहीं थे। पंचायत लाइसेंस पहले ही एक्सपायर हो चुका था। उसे रिन्यू नहीं कराया गया। GST रजिस्ट्रेशन में गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा और अजय गुप्ता को पार्टनर दिखाया गया है।
अग्निकांड के तुरंत बाद भाग गए विदेश
गोवा पुलिस ने यह भी कहा कि रेस्टोरेंट में सिर्फ एक संकरा रास्ता था, जिससे निकलना मुश्किल था। फायर डिपार्टमेंट की NOC भी नहीं थी। फिर भी फायर शो आयोजित किया गया। इसी वजह से कई मासूम लोग फंस गए और उनकी जान गई। पुलिस ने आरोपियों की मेडिकल हिस्ट्री को भी फर्जी बताया। उनका कहना था कि अगर ये आरोपी सचमुच 6 दिसंबर को थाईलैंड गए होते और बाद में घटना होती तो बात अलग थी। लेकिन ये आगजनी के तुरंत बाद जानबूझकर भागे हैं।