Luthra Brothers Detained in Thailand: गोवा में नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत के बाद भारत से भागे उसके मालिकों सौरभ लूथरा और उसके भाई गौरव लूथरा को थाईलैंड पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अधिकारियों ने बताया कि नाइटक्लब के सह-मालिकों को भारत सरकार के अनुरोध पर हिरासत में लिया गया है। दोनों के खिलाफ इंटरपोल का 'ब्लू कॉर्नर नोटिस' जारी किया गया था। 6 दिसंबर को 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में भीषण आग में 25 लोगों की मौत के बाद दोनों भाई पुलिस से बचने के लिए भारत छोड़कर चले गए थे।
वरिष्ठ अधिकारियों ने पीटीआई को पुष्टि की है कि दोनों आरोपियों को थाईलैंड के फुकेट में हिरासत में लिया गया है। अब उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया जारी है। उत्तरी गोवा के अरपोरा में स्थित नाइटक्लब 'बर्च बाय रोमियो लेन' में भयानक हादसे के कुछ ही घंटों बाद दोनों फुकेट रवाना हो गए। उन पर गैर इरादतन हत्या के आरोप है।
अधिकारियों के अनुसार, दोनों ने छह दिसंबर की देर रात को 1 बजकर 17 मिनट पर एक ट्रैवल पोर्टल के माध्यम से फुकेट के लिए अपनी टिकटें बुक की थीं। उन्होंने उत्तरी गोवा के अरपोरा में स्थित उनके नाइट क्लब 'बर्च बाय रोमियो लेन' में लगी भीषण आग के बारे में पता चलने के एक घंटे के भीतर टिकटें बुक कर ली थी।
जिस समय पुलिस और प्रशासन आग बुझाने तथा कर्मचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान ये दोनों रविवार तड़के इंडिगो की एक उड़ान से भारत से रवाना हो गए। गोवा पुलिस ने उनके खिलाफ 'ब्लू कॉर्नर' नोटिस जारी करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से संपर्क किया था। थाइलैंड पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स की तस्वीरें भी जारी की है। इनमें उनके हाथों में हथकड़ी लगी है। दोनों अपने पासपोर्ट पकड़े हुए हैं।
सूत्रों के अनुसार, भारतीय अधिकारियों की एक टीम थाईलैंड के लिए रवाना हो चुकी है। 24 घंटे के भीतर लूथरा ब्रदर्स को भारत वापस लाया जाएगा। संभावना है कि भारत लाने के बाद गोवा पुलिस दोनों को अपनी कस्टडी में ले लेगी। दोनों पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है।
आरोपी लूथरा भाई चार देशों के कई शहरों में 'रोमियो लेन' रेस्टोरेंट की चेन चलाते हैं। एनडीटीवी के मुताबिक, भारतीय एजेंसियां औपचारिक रूप से उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध करेंगी ताकि उन पर गोवा में मुकदमा चलाया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि हादसे के बाद मुख्य आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा के पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए गए थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार, केंद्र सरकार या कोई भी नियुक्त अधिकारी पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10A के अनुसार पासपोर्ट सस्पेंड करने का अधिकार रखता है। जिन व्यक्तियों के पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए गए हैं, उन्हें उसका उपयोग करके देश से बाहर यात्रा करने की अनुमति नहीं होती।
आपराधिक मामलों में अक्सर पासपोर्ट रोक दिए जाते हैं। उन्हें बहाल करने के लिए कानूनी आवश्यकताओं या शर्तों को पूरा करना पड़ता है। सूत्रों के अनुसार हालात को देखते हुए पासपोर्ट रद्द भी किया जा सकता है। शनिवार देर रात जब नाइट क्लब में म्यूजिक इवेंट चल रहा था, उसी समय आग लग गई। हादसे के समय वहां करीब 100 लोग मौजूद थे। इनमें से कई पर्यटक थे। एक वीडियो में कलाकार बॉलीवुड गानों पर भीड़ का मनोरंजन करते दिख रहे हैं।
शो के दौरान इलेक्ट्रिक पटाखों के इस्तेमाल से आग लगने की आशंका जताई गई है। आग से सुरक्षा प्रोटोकॉल की घोर अनदेखी के कारण ये हादसा हुआ। अधिकारियों को मौके पर कोई काम करने वाला अग्निशामक यंत्र या अलार्म सिस्टम नहीं मिला। इस त्रासदी के बाद गोवा में पीक टूरिस्ट सीजन में पर्यटन पर असर पड़ सकता है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कड़ी कार्रवाई का वादा किया। क्लब के चार कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है।