GRAP 4: दिल्ली-NCR में खतरनाक लेवल पर पहुंचा AQI, लागू हुआ GRAP-4; जानिए किन-किन चीजों पर लगा प्रतिबंध?
Restriction In Grap 4: इसके तहत दिल्ली में आवश्यक वस्तुएं ले जा रहे ट्रकों को छोड़कर सभी का प्रवेश रोक दिया गया है। दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल भारी मालवाहक वाहनों (BS-IV और उससे नीचे) के चलने पर प्रतिबंध है। वहीं CNG, LNG, इलेक्ट्रिक और BS-VI डीजल ट्रक को प्रवेश की अनुमति है
आज सुबह दिल्ली का AQI 497 दर्ज किया गया जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है
GRAP 4 In Delhi-NCR: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) की चौथी स्टेज (Stage IV) को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। यह कदम तब उठाया गया जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'गंभीर प्लस' श्रेणी के 450 के निशान को पार कर गया। CAQM के आदेश के अनुसार, शनिवार शाम 4 बजे दिल्ली का AQI 431 था, जो शाम 6 बजे बढ़कर 446 हो गया।
CAQM ने कहा कि क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को और बिगड़ने से रोकने के प्रयास में पूरे NCR में 'गंभीर+' (AQI > 450) वायु गुणवत्ता के तहत GRAP की स्टेज-IV के सभी कदम तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं।
#WATCH | Delhi: Visuals from near AIIMS as a thick layer of toxic smog blankets the city. CAQM (Commission for Air Quality Management) has invoked all actions under GRAP Stage-IV in Delhi-NCR.
GRAP का अर्थ ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है, जो दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता बहुत खराब होने पर प्रदूषण विरोधी उपायों का एक सेट है। यह चरम प्रदूषण के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और उत्सर्जन को कम करने के लिए बनाया गया है।
401 - 500(गंभीर): गंभीर श्वसन प्रभाव, आपातकालीन स्वास्थ्य चेतावनी।
301 - 400(बहुत खराब): लंबे समय तक संपर्क में रहने पर श्वसन रोग।
201 - 300(खराब): सांस संबंधी बीमारी हो सकती है।
101 - 200(मध्यम): संवेदनशील लोगों को सांस लेने में तकलीफ।
51 - 100(संतोषजनक): न्यूनतम प्रभाव।
0 - 50(अच्छा): कोई प्रभाव नहीं।
GRAP स्टेज-4 के तहत मुख्य प्रतिबंध
GRAP की स्टेज-4 दिल्ली-एनसीआर में सबसे सख्त प्रतिबंध लाती है। यह चरण तत्काल रूप से प्रदूषण स्रोतों को कम करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए लागू किया जाता है:
1. वाहन और यातायात
ट्रकों का प्रवेश बंद: दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश रोक दिया जाता है, सिवाय उनके जो आवश्यक वस्तुएं ले जा रहे हों या आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हों।
छूट: CNG, LNG, इलेक्ट्रिक और BS-VI डीज़ल ट्रक को प्रवेश की अनुमति है।
डीजल वाहन प्रतिबंध: दिल्ली में पंजीकृत डीजल भारी मालवाहक वाहनों (BS-IV और उससे नीचे) के चलने पर प्रतिबंध है, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर।
2. निर्माण और तोड़फोड़
पूर्ण प्रतिबंध: सभी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसमें रैखिक सार्वजनिक परियोजनाएं जैसे राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, बिजली ट्रांसमिशन लाइनें, पाइपलाइन और दूरसंचार कार्य भी शामिल हैं, जिन्हें सामान्यतः निचले चरणों में अनुमति दी जाती है।
3. स्कूल और शिक्षण संस्थान
हाइब्रिड मोड: दिल्ली और सबसे अधिक प्रभावित एनसीआर जिलों में प्राथमिक छात्रों के साथ-साथ उच्च कक्षाओं (VI से IX और XI) के लिए भी हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और फिजिकल) में कक्षाएं चलाने की अनुमति है, जिसमें छात्रों को जहां संभव हो, ऑनलाइन भाग लेने का विकल्प दिया जाता है।
अतिरिक्त आपातकालीन कदम: राज्य सरकारों को कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने, गैर-जरूरी व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने और प्रदूषण की स्थिति बिगड़ने पर ऑड-ईवन नियम लागू करने जैसे अतिरिक्त आपातकालीन कदमों पर विचार करने के लिए कहा गया है।