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GRAP 4: दिल्ली-NCR में खतरनाक लेवल पर पहुंचा AQI, लागू हुआ GRAP-4; जानिए किन-किन चीजों पर लगा प्रतिबंध?

Restriction In Grap 4: इसके तहत दिल्ली में आवश्यक वस्तुएं ले जा रहे ट्रकों को छोड़कर सभी का प्रवेश रोक दिया गया है। दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल भारी मालवाहक वाहनों (BS-IV और उससे नीचे) के चलने पर प्रतिबंध है। वहीं CNG, LNG, इलेक्ट्रिक और BS-VI डीजल ट्रक को प्रवेश की अनुमति है

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Dec 14, 2025 पर 3:54 PM
GRAP 4: दिल्ली-NCR में खतरनाक लेवल पर पहुंचा AQI, लागू हुआ GRAP-4; जानिए किन-किन चीजों पर लगा प्रतिबंध?
आज सुबह दिल्ली का AQI 497 दर्ज किया गया जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है

GRAP 4 In Delhi-NCR: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) की चौथी स्टेज (Stage IV) को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। यह कदम तब उठाया गया जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'गंभीर प्लस' श्रेणी के 450 के निशान को पार कर गया। CAQM के आदेश के अनुसार, शनिवार शाम 4 बजे दिल्ली का AQI 431 था, जो शाम 6 बजे बढ़कर 446 हो गया।

CAQM ने कहा कि क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को और बिगड़ने से रोकने के प्रयास में पूरे NCR में 'गंभीर+' (AQI > 450) वायु गुणवत्ता के तहत GRAP की स्टेज-IV के सभी कदम तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं।

क्या है GRAP और इसके क्या है प्रभाव?

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