Karnataka Ban Gutkha: कर्नाटक ने सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए पूरे राज्य में तंबाकू, निकोटीन वाले गुटखा और पान मसाला के मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यह बैन कर्नाटक राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा 15 जून, 2026 की नोटिफिकेशन के माध्यम से लगाया गया था। इसके बाद अब कर्नाटक में तंबाकू या निकोटीन वाले गुटखा और पान मसाला पर बैन लग गया है। हालांकि, इस आदेश में इनके सेवन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।
बेंगलुरु के फूड सेफ्टी और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस रोक में तंबाकू या निकोटीन वाले गुटखा और पान मसाला शामिल हैं। यह आदेश उन दूसरे उत्पादों पर भी रोक लगाता है जिन्हें अलग से बेचा जाता है। लेकिन जिनमें तंबाकू या निकोटीन होता है। चाहें उनका नाम कुछ भी हो या वे पैक्ड या बिना-पैक्ड रूप में बेचे जाते हों।
नोटिफिकेशन में उन उत्पादों पर भी रोक लगाई गई है जो अलग-अलग पैक किए जाते हैं। लेकिन उन्हें इस तरह बेचा या बांटा जाता है कि उपभोक्ता उन्हें आपस में मिला सकें। नोटिफिकेशन की तारीख से लागू हुई यह रोक पूरे कर्नाटक में एक साल तक जारी रहेगी। फ़ूड सेफ्टी कमिश्नर ने कहा कि यह आदेश जन-स्वास्थ्य के हित में जारी किया गया है।
निकोटीन पर पूरी तरह से बैन
बैन किए गए उत्पादों में अलग से बेचे जाने वाले वे अन्य उत्पाद भी शामिल हैं जिनके अंतिम उत्पाद में तंबाकू या निकोटीन होता है, चाहे उनका नाम कुछ भी हो। यह प्रतिबंध तब भी लागू होता है जब ऐसे उत्पाद पैक्ड हों या बिना पैक किए हों। चाहें उन्हें एक उत्पाद के रूप में बेचा जाए या अलग-अलग उत्पादों के रूप में इस तरह पैक किया जाए कि उपभोक्ता आसानी से उन्हें मिला सकें।
नोटिफिकेशन में विशेष रूप से तंबाकू और निकोटीन को सामग्री के रूप में रखने वाले और पाउच, पैकेट, पैकेज या कंटेनर में पैक किए गए या किसी अन्य नाम से बेचे जाने वाले गुटखा और पान मसाला को शामिल किया गया है। यह अधिसूचना बेंगलुरु में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के आयुक्त द्वारा जारी की गई थी।
गुटखा गैंग के खिलाफ एक्शन शुरू
फूड सेफ्टी ऑफिसरों की देखरेख में पूरे कर्नाटक में विशेष जांच और अभियान चलाए जा रहे हैं। विभाग ने 10 अगस्त को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 की धारा 30(2)(a) और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (बिक्री पर रोक और प्रतिबंध) रेगुलेशन, 2011 के रेगुलेशन 2.3.4 के तहत एक सरकारी नोटिफिकेशन जारी किया।
इसके बाद खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग का खाद्य सुरक्षा प्रभाग गुटखा, पान मसाला और तंबाकू या निकोटीन वाले अन्य प्रतिबंधित उत्पादों के मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है।
यह प्रतिबंध जारी होने की तारीख से एक साल तक पूरे कर्नाटक में लागू रहेगा। विभाग ने जनता से अपील की है कि वे प्रतिबंधित तंबाकू और निकोटीन उत्पादों के मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दें। साथ ही 'स्वस्थ और नशा-मुक्त कर्नाटक' बनाने के प्रयासों में सहयोग करें।