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Karnataka Ban Gutkha: कर्नाटक में गुटखा और पान मसाला पर बैन, तंबाकू-निकोटीन वाले उत्पादों पर 1 साल की रोक

Karnataka Ban Gutkha: कर्नाटक सरकार ने जनहित में पूरे राज्य में एक साल के लिए तंबाकू और निकोटीन वाले उत्पादों की मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल पर रोक लगा दी है। हालांकि, इस आदेश में इनके सेवन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Aug 12, 2026 पर 3:45 PM
Karnataka Ban Gutkha: कर्नाटक में गुटखा और पान मसाला पर बैन, तंबाकू-निकोटीन वाले उत्पादों पर 1 साल की रोक
Karnataka Ban Gutkha: कर्नाटक ने तंबाकू या निकोटीन वाले गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है

Karnataka Ban Gutkha: कर्नाटक ने सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए पूरे राज्य में तंबाकू, निकोटीन वाले गुटखा और पान मसाला के मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यह बैन कर्नाटक राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा 15 जून, 2026 की नोटिफिकेशन के माध्यम से लगाया गया था। इसके बाद अब कर्नाटक में तंबाकू या निकोटीन वाले गुटखा और पान मसाला पर बैन लग गया है। हालांकि, इस आदेश में इनके सेवन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।

बेंगलुरु के फूड सेफ्टी और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस रोक में तंबाकू या निकोटीन वाले गुटखा और पान मसाला शामिल हैं। यह आदेश उन दूसरे उत्पादों पर भी रोक लगाता है जिन्हें अलग से बेचा जाता है। लेकिन जिनमें तंबाकू या निकोटीन होता है। चाहें उनका नाम कुछ भी हो या वे पैक्ड या बिना-पैक्ड रूप में बेचे जाते हों।

नोटिफिकेशन में उन उत्पादों पर भी रोक लगाई गई है जो अलग-अलग पैक किए जाते हैं। लेकिन उन्हें इस तरह बेचा या बांटा जाता है कि उपभोक्ता उन्हें आपस में मिला सकें। नोटिफिकेशन की तारीख से लागू हुई यह रोक पूरे कर्नाटक में एक साल तक जारी रहेगी। फ़ूड सेफ्टी कमिश्नर ने कहा कि यह आदेश जन-स्वास्थ्य के हित में जारी किया गया है।

निकोटीन पर पूरी तरह से बैन

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