Get App

Land-for-Job Case: 'लालू यादव और उनके परिवार ने क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम किया'; दिल्ली कोर्ट ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले में तय किए आरोप

Land-for-Job Case: भारतीय रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और हेमा यादव पर आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने कहा कि लालू यादव और उनके परिवार ने क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम किया

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Jan 09, 2026 पर 12:02 PM
Land-for-Job Case: 'लालू यादव और उनके परिवार ने क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम किया'; दिल्ली कोर्ट ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले में तय किए आरोप
Land-for-Job Case: जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है

Land-for-Job Case: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार (9 जनवरी) को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख एवं पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों तथा अन्य लोगों से जुड़े नौकरी के बदले जमीन घोटाले में आरोप तय करने का आदेश दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और हेमा यादव पर आरोप तय किए हैं। इस दौरान कोर्ट बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि लालू परिवार की तरफ से अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया गया।

'लालू परिवार ने क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम किया'

कोर्ट ने कहा कि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव एवं उनके परिवार के सदस्यों ने कथित रेलवे लैंड-फॉर-जॉब्स स्कैम में एक क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम किया। कोर्ट ने नियुक्तियों के पीछे एक बड़ी साजिश के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) के मामले को स्वीकार कर लिया। स्पेशल जज विशाल गोगने ने आरोप तय करने का आदेश देते हुए कहा कि शक के आधार पर लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों की तरफ से एक बड़ी साजिश थी।

दिल्ली कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए सबूत इस स्टेज पर आरोपी के खिलाफ घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए आगे बढ़ने के लिए काफी हैं। जज ने लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार के अपराध के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता के तहत अन्य अपराधों के लिए आरोप तय किए।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें