Malegaon Blast Verdict: मालेगांव विस्फोट में 6 लोगों की मौत होने के करीब 17 साल बाद NIA की एक विशेष अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी सातों आरोपियों को गुरुवार (31 जुलाई) को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई विश्वसनीय और ठोस सबूत नहीं हैं। अदालत ने कहा कि कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता है। उसने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन अदालत सिर्फ धारणा के आधार पर दोषी नहीं ठहरा सकती। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अदालत में जज के लाहोटी को संबोधित करते हुए भावुक हो गईं। उन्होंने अपनी वर्षों लंबी कानूनी लड़ाई के भावनात्मक दर्द को बयां किया।
