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Meerut Blue Drum Murder Case: मेरठ नीला ड्रम मर्डर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, सौरभ राजपूत हत्याकांड में दोषी साहिल और मुस्कान को फांसी की सजा

Meerut Blue Drum Murder Case: जिला अदालत ने बुधवार (14 अक्टूबर) को चर्चित 'मेरठ ब्लू ड्रम केस' में मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत की हत्या के लिए उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मौत की सजा सुनाई। दोनों दोषी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत की कार्यवाही में शामिल हुए। जबकि उनके परिवार वाले कोर्ट में मौजूद थे

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Oct 14, 2026 पर 5:21 PM
Meerut Blue Drum Murder Case: मेरठ नीला ड्रम मर्डर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, सौरभ राजपूत हत्याकांड में दोषी साहिल और मुस्कान को फांसी की सजा
Meerut Blue Drum Murder Case: मेरठ के ब्लू ड्रम मर्डर केस में मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को मौत की सजा सुनाई गई है

Meerut Blue Drum Murder Case: मेरठ जिला अदालत ने मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत की बेरहमी से की गई हत्या के मामले में आरोपियों को सजा सुना दिया है। मेरठ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बुधवार (14 अक्टूबर) को चर्चित 'मेरठ ब्लू ड्रम हत्याकांड' के नाम से चर्चित सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए दिवंगत की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को फांसी की सजा सुनाई। दोनों आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालती कार्यवाही में शामिल हुए। जबकि उनके परिवार वाले अदालत में मौजूद थे। इस मामले को 'ब्लू ड्रम केस' के नाम से भी जाना जाता है।

जिला शासकीय अधिवक्ता केके चौबे ने बताया कि जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत में बुधवार को सजा पर सुनवाई के बाद दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनायी गई। उन्होंने बताया कि गत 30 सितंबर को सौरभ राजपूत हत्याकांड मामले में दोषी करार दिए गए साहिल और मुस्कान जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के समक्ष पेश हुए। इसके बाद सजा पर बहस और दोषियों को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के लिए सुनवाई हुई।

मुस्कान और साहिल ने क्या कहा?

चौबे ने बताया कि सुनवाई के दौरान जज ने दोनों से पूछा कि वे सजा के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं या नहीं। जेल प्रशासन के मुताबिक, मुस्कान और साहिल को अलग-अलग पेश किया गया। इस दौरान दोनों ने अपना पक्ष रखा। वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि सुनवाई संक्षिप्त रही। उन्होंने बताया कि अदालत ने दोनों से विभिन्न बिंदुओं पर सवाल किए, जिनमें फॉरेंसिक रिपोर्ट से जुड़े सवाल भी शामिल थे। हालांकि, उन्होंने सवालों का विस्तृत ब्योरा साझा करने से इनकार किया।

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