New GST Rates: GST दरों में बदलाव कब से होंगे लागू? क्या-क्या होगा सस्ता? जानिए सभी सवालों के जवाब
New GST Rates: AC और डिशवॉशर पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। पहले 32 इंच तक के टीवी पर 18% जीएसटी लगता था, जबकि बड़े टीवी पर 28% लगता था। अब सभी टीवी और मॉनिटर पर एक समान 18% टैक्स लगेगा
लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा
New GST Rates: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार, 3 सितंबर को वस्तु एवं सेवा कर (GST) में बड़े बदलावों की घोषणा की है। GST काउंसिल ने दरों को आसान बनाते हुए मौजूदा चार स्लैब को घटाकर दो मुख्य दरें 5% और 18% कर दी हैं। इन बदलावों के तहत कई सामानों को शून्य जीएसटी के दायरे में लाया गया है, जबकि कुछ अन्य पर लगने वाली ऊंची दरों को घटाकर 5% या 18% कर दिया गया है। इसके अलावा, हाई-एंड कारों और तंबाकू जैसे चुनिंदा सामानों के लिए 40% की एक विशेष दर भी लागू की गई है। अब से लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। सरकार के इस फैसले को 'नेक्स्ट-जेन जीएसटी रिफॉर्म' कहा जा रहा है और इसे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिवाली गिफ्ट माना गया है।
ये रहे GST रिफॉर्म से जुड़े कुछ आम सवालों के जवाब:
जीएसटी की नई दरें कब से लागू होंगी?
जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा होने एक बाद अब सभी के मन में यही सवाल आ रहा है कि आखिर ये नई दरें कब से लागू होंगी? बता दें कि जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक की सिफारिशों के हिसाब से, सिगरेट, तंबाकू और बीड़ी जैसे सामानों को छोड़कर, बाकी सभी सेवाओं और सामानों पर जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर, 2025 से लागू हो जाएंगी। सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर अभी पुरानी दरें और सेस ही लागू रहेंगे। इनकी नई दरें तब तय होंगी जब इनसे जुड़े सभी कर्ज और ब्याज पूरी तरह से चुका दिए जाएंगे।
दवाओं पर कितना जीएसटी लगेगा?
सभी दवाओं पर 5% की जीएसटी दर लागू होगी। यही 5% की दर मेडिकल डिवाइस, उपकरण और अन्य मेडिकल सामानों पर भी लागू होगी।
छोटी पेट्रोल या डीजल कारों पर जीएसटी कितना हो गया है?
सभी छोटी कारों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। जीएसटी के हिसाब से छोटी कार का मतलब है- पेट्रोल, एलपीजी या सीएनजी वाली कार, जो 1200 सीसी तक के इंजन वाली हो और उसकी लंबाई 4000 मिमी तक हो। डीजल कार, जिसकी इंजन क्षमता 1500 सीसी तक और लंबाई 4000 मिमी तक हो।
1500 सीसी या 4000 मिमी से ज्यादा लंबाई वाले वाहनों पर नई जीएसटी दर क्या है?
1500 सीसी से ज्यादा इंजन क्षमता या 4000 मिमी से ज्यादा लंबाई वाली सभी कारों पर 40% की जीएसटी दर लगेगी। इसके अलावा एसयूवी (SUV), एमयूवी (MUV), और एक्सयूवी (XUV) जैसी गाड़ियों पर भी 40% की जीएसटी दर लागू होगी।
मोटरसाइकिलों पर जीएसटी की दर क्या है?
350 सीसी तक की इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर 18% जीएसटी लगेगा, जबकि 350 सीसी से ज्यादा की मोटरसाइकिलों पर 40% जीएसटी लगेगा।
फलों के रस वाले कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की दर क्यों बढ़ाई गई है?
इन सामानों पर जीएसटी के अलावा मुआवजा सेस भी लगता था। अब जब मुआवजा सेस को खत्म करने का फैसला हुआ है, तो टैक्स को बढ़ाकर पहले के स्तर पर लाने की कोशिश की गई है।
एसी, टीवी, मॉनिटर और डिशवॉशर पर जीएसटी दर क्या है?
एसी और डिशवॉशर पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। पहले 32 इंच तक के टीवी पर 18% जीएसटी लगता था, जबकि बड़े टीवी पर 28% लगता था। अब सभी टीवी और मॉनिटर पर एक समान 18% टैक्स लगेगा।
बैटरी पर जीएसटी दर क्या है?
पहले लिथियम-आयन बैटरी पर 18% जीएसटी और बाकी बैटरियों पर 28% जीएसटी लगता था। अब सभी बैटरियों पर एक समान 18% जीएसटी लगेगा।
हवाई यात्रियों के लिए क्या है नई दरें?
इकोनॉमी क्लास में सफर करने वालों पर जीएसटी दर 5% होगी, वही किसी और क्लास के लिए जीएसटी दर 18% होगी।
ब्यूटी और फिजिकल वेल-बीइंग सेवाओं पर जीएसटी की नई दर क्या है?
हेल्थ क्लब, सैलून, नाई, फिटनेस सेंटर और योग जैसी ब्यूटी और फिजिकल वेल-बीइंग सेवाओं पर 5% जीएसटी लगेगा, जो पहले 18% था।
UHT दूध को छूट दी गई है। क्या इस छूट में प्लांट-बेस्ड दूध भी शामिल है?
हां, UHT दूध को भी छूट दी गई है, क्योंकि बाकी डेयरी दूध पहले से ही जीएसटी से मुक्त थे। जहां तक प्लांट-बेस्ड दूध की बात है, तो अब सोया दूध समेत सभी पर जीएसटी दर 5% कर दी गई है।
क्या नए रेट लागू होने पर रास्ते में मौजूद सामान का ई-वे बिल दोबारा बनाना होगा?
नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 138 के अनुसार, ई-वे बिल माल की डिलीवरी शुरू होने से पहले ही बनाया जाता है। इसलिए, जब नई दरें लागू होंगी, तब रास्ते में मौजूद माल के लिए ई-वे बिल को रद्द करके दोबारा बनाने की कोई जरूरत नहीं होगी।