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Passport New Rules: बच्चों के पासपोर्ट की वैलिडिटी बदली, अब इतनी देनी होगी फीस!

बच्चों का पासपोर्ट की वैलिडिटी से जुड़ा नया अपडेट सामने आया है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के 36 पेज वाले पासपोर्ट को लेकर विदेश मंत्रालय ने नियम में बदलाव किया है। अब ऐसे पासपोर्ट की वैलिडिटी पहले की तरह सिर्फ 15 साल की उम्र तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसकी अवधि 5 साल या बच्चे के 18 साल के होने तक रहेगी। इनमें से जो समय सीमा पहले पूरी होगी, उसी के बाद पासपोर्ट मान्य नहीं रहेगा।

Roopali Sharmaअपडेटेड Sep 18, 2026 पर 1:04 PM
Passport New Rules: बच्चों के पासपोर्ट की वैलिडिटी बदली, अब इतनी देनी होगी फीस!

बच्चों के पासपोर्ट से जुड़े नियम में विदेश मंत्रालय ने किया बड़ा बदलाव

विदेश मंत्रालय ने 17 सितंबर 2026 को पासपोर्ट संशोधन नियम, 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया। इसके तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैलिडिटी से जुड़ा पुराना नियम बदला गया है। पहले इस उम्र में बनवाया गया पासपोर्ट 5 साल या बच्चे के 15 साल का होने तक मान्य रहता था। अब 15 साल से कम उम्र में जारी पासपोर्ट 5 साल या बच्चे के 18 साल की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इन दोनों में से जो समय पहले पूरा होगा, उसी के साथ पासपोर्ट की वैधता समाप्त हो जाएगी।

कितने साल चलेगा पासपोर्ट? ऐसे समझें

मान लीजिए किसी बच्चे ने 14 साल की उम्र में पासपोर्ट बनवाया है। 18 साल की उम्र पूरी होने में अभी 4 साल बाकी हैं, इसलिए उसका पासपोर्ट अगले 4 साल तक ही वैलिड रहेगा। 18 साल की उम्र पूरी होते ही उसे नया पासपोर्ट बनवाना होगा। वहीं, अगर किसी बच्चे का पासपोर्ट 10 साल की उम्र में बनता है, तो वह 5 साल तक वैलिड रहेगा। यानी बच्चे के 15 साल के होते ही यह पासपोर्ट वैलिड नहीं रहेगा और उसे नया पासपोर्ट बनवाना होगा।

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