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सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया केंद्र सरकार को नोटिस, चुनाव आयुक्तों को 'आजीवन सुरक्षा' और नियुक्ति प्रक्रिया पर छिड़ी कानूनी जंग

SC Issues Notice To Centre: याचिका में 'मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यावधि अधिनियम, 2023' की वैधता पर सवाल उठाए गए है। याचिका का दावा है कि यह कानून CEC और ECs को उनके कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी कार्य के लिए दीवानी और आपराधिक कार्यवाहियों से जीवनभर के लिए सुरक्षा प्रदान करता है

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Jan 12, 2026 पर 4:14 PM
सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया केंद्र सरकार को नोटिस, चुनाव आयुक्तों को 'आजीवन सुरक्षा' और नियुक्ति प्रक्रिया पर छिड़ी कानूनी जंग
याचिका में 'मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यावधि अधिनियम, 2023' की वैधता पर सवाल उठाए गए है

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग (ECI) को एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उस याचिका पर आधारित है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) को अभियोजन से 'आजीवन मुक्ति' देने वाले नए कानून को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि न्यायालय इस गंभीर संवैधानिक प्रश्न की बारीकी से जांच करेगा।

'आजीवन सुरक्षा' पर है विवाद

याचिका में 'मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यावधि अधिनियम, 2023' की वैधता पर सवाल उठाए गए है। याचिका का दावा है कि यह कानून CEC और ECs को उनके कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी कार्य के लिए दीवानी और आपराधिक कार्यवाहियों से जीवनभर के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि संविधान निर्माताओं ने ऐसी व्यापक सुरक्षा जजों को भी नहीं दी थी। संसद ऐसा 'कवच' कैसे दे सकती है जो अन्य संवैधानिक उच्चाधिकारियों के पास भी नहीं है?

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