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तमिलनाडु में शराब की बिक्री पर CM विजय का प्रहार नंबर 2, अब इन लोगों को नहीं बेची जा सकेगी Liquor

Tamil Nadu News: तमिलनाडु सरकार ने शराब की खरीद और सेवन के लिए 21 साल की कानूनी आयु सीमा की अनिवार्यता को दोहराया है। सीएम विजय की अगुवाई वाली सरकार ने राज्य भर में शराब की 717 दुकानों को बंद करने का भी आदेश दिया है

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड May 14, 2026 पर 1:54 PM
तमिलनाडु में शराब की बिक्री पर CM विजय का प्रहार नंबर 2, अब इन लोगों को नहीं बेची जा सकेगी Liquor
Tamil Nadu News: तमिलनाडु सरकार ने राज्य भर में शराब की 717 दुकानों को बंद करने का भी आदेश दिया है

Tamil Nadu News: तमिलनाडु में नाबालिगों के बीच शराब सेवन की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से विजय सरकार ने शराब की खरीद और सेवन के लिए 21 वर्ष की कानूनी आयु सीमा की अनिवार्यता को दोहराया है। सरकार ने राज्य भर में शराब की 717 दुकानों को बंद करने का भी आदेश दिया है। नए निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। शराब की बिक्री पर एकाधिकार रखने वाली सरकारी एजेंसी तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (TASMAC) पूजा स्थलों के पास स्थित 276 दुकानों, स्कूलों के पास की 186 दुकानों और बस अड्डों के पास स्थित 255 दुकानों को बंद करेगी।

टासमैक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार (14 मई) को कहा कि शराब की दुकानों के कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे उन सभी ग्राहकों के पहचान प्रमाण की जांच करें जिनकी उम्र संदिग्ध लगती है। पहचान प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों की जांच की जा सकती है।

अधिकारी ने यह भी बताया कि राज्य सरकार दुकानों के संचालन के घंटों में कटौती करने पर विचार कर रही है। वर्तमान में राज्य भर में शराब की दुकानें दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुलती हैं। उन्होंने कहा, "दुकानें बंद होने का समय घटाकर रात आठ बजे करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।"

वर्तमान में, टासमैक पूरे राज्य में कुल 4,765 शराब की दुकानों का संचालन करता है। 717 दुकानों के बंद होने के बाद यह संख्या घटकर 4,048 रह जाएगी। साल 2025 में राज्य में शराब की बिक्री से प्राप्त राजस्व 48,344 करोड़ रुपये रहा, जो रजिस्ट्रेशन विभाग के बाद दूसरा सबसे अधिक रेवेन्यू है।

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