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Nida Khan: टीसीएस नासिक केस में आरोपी निदा खान को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने ठुकराई ये मांग

TCS Nashik Case Update: नासिक की एक अदालत ने टीसीएस के यौन उत्पीड़न और धार्मिक दबाव के मामले में फरार निदा खान को अंतरिम राहत देने पर कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। बता दें कि निदा खान के वकील ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई तक अंतरिम सुरक्षा के लिए आवेदन दिया था

Edited By: Rajat Kumarअपडेटेड Apr 20, 2026 पर 6:29 PM
Nida Khan: टीसीएस नासिक केस में आरोपी निदा खान को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने ठुकराई ये मांग
Nashik TCS Case: नासिक टीसीएस केस में निदा खान को अंतरिम राहत देने पर कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है।

पूरे देश को हिला कर रख देने वाली नासिक टीसीएस केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सोमवार 20 अप्रैल को नासिक के यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण मामले में आरोपी निदा खान को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। नासिक की एक अदालत ने फरार निदा खान को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। उनके वकील ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई तक अंतरिम सुरक्षा के लिए आवेदन दिया था। वहीं अब अदालत 27 अप्रैल को अग्रिम जमानत याचिका और अंतरिम राहत याचिका दोनों पर सुनवाई करेगी।

बता दें कि, मामले की सुनवाई के दौरान, एक शिकायतकर्ता के वकील ने लिखित जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने वाला आवेदन दायर किया, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए 27 अप्रैल तक का समय दिया।

आरोपी निदा खान ने लगाई थी कोर्ट से ये अर्जी

बता दें कि टीसीएस नासिक में काम करने वाली 26 साल की निदा खान यौन उत्पीड़न और धार्मिक दबाव के मामले में आरोपी हैं। इस केस में कुल आठ लोग आरोपी बनाए गए हैं, जिनमें से एक निदा भी हैं। उन्होंने शनिवार को नासिक की सत्र अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। इस मामले में बाकी सात आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि निदा खान अभी फरार बताई जा रही हैं।

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