मनरेगा की जगह लेगी 'जी राम जी' योजना, 100 की जगह 125 दिन की मिलेगी रोजगार गारंटी

G Ram G Scheme: इसमें चार सेक्टर के लिए रोजगार की गारंटी मिलेगी। इनमें जल सुरक्षा, रूरल इंफ्रा, आजीविका और पर्यावरण शामिल होंगे। इस योजना के तहत अब विकसित ग्राम पंचायत योजना बनेगी। श्रमिकों को बुआई के सीजन में 60 दिन के लिए ब्रेक मिलेगा। अगर रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा

अपडेटेड Dec 15, 2025 पर 5:50 PM
Story continues below Advertisement
इस योजना से जुड़े बिल को सरकार ने लोकसभा में पेश कर दिया है। इसमें कहा गया है कि विधेयक का उद्देश्य ‘विकसित भारत 2047' के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप "ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है

G Ram G Scheme: मनरेगा की जगह रोजगार गारंटी के लिए सरकार ने अब नई योजना लाने का फैसला लिया है। उसका नाम है 'जी राम जी'यानी गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (Guarantee for Razgar and Ajeevika Mission Gramin) आज इससे जुड़े बिल को सरकार ने लोकसभा में पेश कर दिया है। इस बिल में क्या कुछ खास है इसे बताते हुए सीएनबीसी-आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने बताया कि मनरेगा की जगह अब इसका नया नाम G RAAM G आएगा। इसमें मनरेगा के 100 दिन की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी।

 चार सेक्टर के लिए मिलेगी रोजगार की गारंटी 

इसमें चार सेक्टर के लिए रोजगार की गारंटी मिलेगी। इनमें जल सुरक्षा, रूरल इंफ्रा, आजीविका और पर्यावरण शामिल होंगे। इस योजना के तहत अब विकसित ग्राम पंचायत योजना बनेगी। श्रमिकों को बुआई के सीजन में 60 दिन के लिए ब्रेक मिलेगा। अगर रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता देने की जिम्मेदारी राज्यों पर होगी। नई योजना में 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार का योगदान होगा। पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों में 90:10 फंडिंग होगी यानी योजना में केंद्र का 90 फीसदी और राज्यों का 10 फीसदी योगदान होगा।


इसमें कहा गया है कि विधेयक का उद्देश्य ‘विकसित भारत 2047' के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप "ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है, जिसके तहत अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आने वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को हर वित्त वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी। इसका लक्ष्य सशक्तीकरण एवं विकास को बढ़ावा देकर समृद्ध और सक्षम ग्रामीण भारत का निर्माण करना है"।

'जी राम जी' योजना से जुड़े बिल को सरकार ने लोकसभा में किया पेश

बता दें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को निरस्त कर ग्रामीण रोजगार के लिए नया कानून लाने संबंधी एक बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है। बिल की प्रति के अनुसार इसका मकसद ‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)' विधेयक, 2025' संसद में लाने और 2005 के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को निरस्त करने का प्रस्ताव है।

आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराए जाने पर मिलेगा बेरोजगारी भत्ता

प्रस्तावित बिल के तहत अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक साल में 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक या कार्य पूरा होने के 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। अगर आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया गया तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी किया गया है।

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।