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Delhi Riots: सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं की खारिज, दोनों पर दिल्ली दंगे का है आरोप

Delhi Riots: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में छात्र कार्यकर्ताओं उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि, Bar and Bench के अनुसार, शीर्ष अदालत ने दोनों छात्र कार्यकर्ताओं के खिलाफ लगे आरोपों का हवाला देते हुए मामले के 5 अन्य आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया।

Translated By: Ashwani Kumar Srivastavaअपडेटेड Jan 05, 2026 पर 12:36 PM
Delhi Riots: सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं की खारिज, दोनों पर दिल्ली दंगे का है आरोप
सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं की खारिज, दोनों पर दिल्ली दंगे का है आरोप

Delhi Riots: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में छात्र कार्यकर्ताओं उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि, कानूनी समाचार वेबसाइट Bar and Bench के अनुसार, शीर्ष अदालत ने उमर और शरजील के खिलाफ लगे आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए मामले के पांच अन्य सह-आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक अपील की अलग-अलग जांच करना आवश्यक है और रिकॉर्ड से पता चलता है कि दोषारोपण के मामले में अपीलकर्ताओं की स्थिति एक समान नहीं है।

बार एंड बेंच ने अदालत के हवाले से कहा, “भागीदारी के क्रम के अनुसार अदालत को प्रत्येक आवेदन का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन करना होगा। अनुच्छेद 21 राज्य से यह अपेक्षा करता है कि लंबित ट्रायल में हिरासत का औचित्य साबित करे”

JNU के पूर्व छात्र खालिद 13 सितंबर, 2020 से हिरासत में हैं, जबकि कार्यकर्ता इमाम को दिल्ली दंगों के शुरू होने से कुछ सप्ताह पहले, 28 जनवरी, 2020 से जेल में रखा गया है।

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