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इजरायली टूरिस्ट से गैंगरेप के 3 दोषियों को मौत की सजा, कर्नाटक की अदालत का बड़ा फैसला

यह घटना 6 मार्च 2025 की रात की है। उस रात पर्यटकों का एक ग्रुप डिनर करने के बाद हम्पी के वर्ल्ड हेरिटेज स्थल से करीब चार किलोमीटर दूर सनापुर झील के पास तारे देखने के लिए गया था। वहीं उनके साथ यह खौफनाक वारदात हुई। अदालत ने मामले को गंभीर और दुर्लभतम श्रेणी का अपराध मानते हुए कड़ी सज़ा सुनाई। इस फैसले के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है और लोगों ने सख्त कार्रवाई का समर्थन किया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 16, 2026 पर 6:49 PM
इजरायली टूरिस्ट से गैंगरेप के 3 दोषियों को मौत की सजा, कर्नाटक की अदालत का बड़ा फैसला
अदालत ने 2025 में हम्पी के पास हुई एक बेहद दर्दनाक वारदात में तीन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है।

कर्नाटक की एक अदालत ने 2025 में हम्पी के पास हुई एक बेहद दर्दनाक वारदात में तीन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में एक विदेशी महिला पर्यटक और एक होमस्टे मालिक के साथ रेप किया गया था, जबकि एक अन्य पर्यटक की हत्या कर दी गई थी। गंगावती की फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने 6 फरवरी 2025 को तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया था। इसके बाद सोमवार को सज़ा सुनाते हुए जज सदानंद नागप्पा नाइक ने मल्लेश उर्फ हंडीमल, साई और शरणप्पा को मौत की सजा दी।

आरोपियों को मौत की सजा

बता दें कि, यह घटना 6 मार्च 2025 की रात की है। उस रात पर्यटकों का एक ग्रुप डिनर करने के बाद हम्पी के वर्ल्ड हेरिटेज स्थल से करीब चार किलोमीटर दूर सनापुर झील के पास तारे देखने के लिए गया था। वहीं उनके साथ यह खौफनाक वारदात हुई। अदालत ने मामले को गंभीर और दुर्लभतम श्रेणी का अपराध मानते हुए कड़ी सजा सुनाई। इस फैसले के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है और लोगों ने सख्त कार्रवाई का समर्थन किया है।

क्या था पूरा मामला

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