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Waqf Act 2025: 'क्या मुस्लिम भी हिंदू ट्रस्ट का हिस्सा होंगे': वक्फ कानून पर कल फिर होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा पर जताई चिंता

Waqf Amendment Act 2025: वक्फ कानून 2025 पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह भी कहा कि 'वक्फ बाय यूजर' को खत्म करने से समस्या पैदा होगी, इसका कुछ दुरुपयोग हुआ है। शीर्ष अदालत गुरुवार (17 अप्रैल) को दोपहर दो बजे फिर से वक्फ कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Apr 16, 2025 पर 5:23 PM
Waqf Act 2025: 'क्या मुस्लिम भी हिंदू ट्रस्ट का हिस्सा होंगे': वक्फ कानून पर कल फिर होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा पर जताई चिंता
Waqf Amendment Act 2025: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार (17 अप्रैल) को दोपहर दो बजे फिर से वक्फ कानून 2025 पर सुनवाई करेगा

Waqf Amendment Act 2025: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 अप्रैल) को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र से पूछा कि क्या मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति दी जाएगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह भी कहा कि 'वक्फ बाय यूजर' को खत्म करने से समस्या पैदा होगी, इसका कुछ दुरुपयोग हुआ है। शीर्ष अदालत गुरुवार (17 अप्रैल) को दोपहर दो बजे फिर से वक्फ कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

'वक्फ बाय यूजर' के प्रावधान को हटाने पर सवाल उठाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि अंग्रेजी शासन काल से पहले वक्फ रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि बहुत सारी मस्जिदें 13वीं, 14वीं और 15वीं शताब्दी की बनी हैं। आप चाहते हैं कि वो आपको सेल डीड दिखाएं, लेकिन वे कहां से दिखाएंगे।

पीठ ने कहा, "आप उपयोगकर्ता द्वारा ऐसे वक्फ को कैसे रजिस्टर करेंगे? उनके पास कौन से दस्तावेज होंगे? इससे कुछ पूर्ववत हो जाएगा। हां, कुछ दुरुपयोग है। लेकिन वास्तविक भी हैं। मैंने प्रिवी काउंसिल के फैसलों को भी पढ़ा है। उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को मान्यता दी गई है। यदि आप इसे पूर्ववत करते हैं तो यह एक समस्या होगी। विधायिका किसी निर्णय, आदेश या डिक्री को शून्य घोषित नहीं कर सकती। आप केवल आधार ले सकते हैं।"

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