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Bengal DA Case: सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका, 31 मार्च तक बंगाल के कर्मचारियों को बकाया 25% DA देने का आदेश

West Bengal DA Case: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (5 फरवरी) को ममता बनर्जी सरकार को 31 मार्च तक पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) का 25 प्रतिशत क्लियर करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पश्चिम बंगाल के करीब 20 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Feb 05, 2026 पर 2:30 PM
Bengal DA Case: सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका, 31 मार्च तक बंगाल के कर्मचारियों को बकाया 25% DA देने का आदेश
West Bengal DA Case: सुप्रीम कोर्ट ने 2008-19 के लिए बंगाल के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को फिर से तय करने का निर्देश दिया है

West Bengal DA Case: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (5 फरवरी) को ममता बनर्जी सरकार को झटका देते हुए 31 मार्च तक पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) का 25 प्रतिशत भुगतान करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह अपने कर्मचारियों को 2009 से 2019 तक का बकाया DA जारी करे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पश्चिम बंगाल के करीब 20 लाख लोगों को बड़ी राहत मिली है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, ममता सरकार को होली के आसपास तक बकाया DA का 25% भुगतान करना होगा। उसके बाद बाकी के 75% किस्तों में देना होगा। बेंच ने बंगाल सरकार को बाकी 75 प्रतिशत DA पर फैसला करने के लिए चार सदस्यों की एक कमेटी बनाने का भी आदेश दिया। इसी बेंच ने पिछले साल अगस्त में इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारी 2008-2019 की अवधि के लिए पश्चिम बंगाल सर्विसेज़ (वेतन और भत्तों में संशोधन) नियम, 2009 के अनुसार महंगाई भत्ता (DA) पाने के हकदार हैं। इसकी गणना ऑल-इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का उपयोग करके की जाएगी।

31 मार्च तक करने होंगे भुगतान

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