Honour Killing: महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में कथित ऑनर किलिंग के एक स्तब्ध कर देने वाला मामला सामने आया है। 21 वर्षीय युवती ने अपने प्रेमी के मृत शरीर से ही शादी कर ली है। बता दें कि, उसके प्रेमी की कथित तौर पर लड़की के पिता और भाइयों ने अंतर-जातीय संबंध का विरोध करते हुए गोली मारकर और पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी थी।
25 वर्षीय सक्षम ताते और 21 वर्षीय आंचल मामिडवार काफी समय से एकदूसरे के साथ थे। आंचल के पिता गणेश मामिडवार को हाल ही में उनके रिश्ते के बारे में पता चला, जिसका उन्होंने जातिगत मतभेदों के कारण कड़ा विरोध किया। गुस्साए आंचल के पिता, उनके भाई हिमेश और साहिल तथा दो अन्य लोगों ने कथित तौर पर नांदेड़ के जूना गंज इलाके में सक्षम को गोली मार दी और फिर पत्थरों से कुचलकर मौके पर ही उसकी हत्या कर दी।
पीटीआई के हवाले से पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 27 नवंबर की शाम को जब सक्षम अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, तब हिमेश से उसका झगड़ा हुआ। हिमेश ने कथित तौर पर सक्षम पर गोली चलाई, जो उसकी पसलियों में लगी। इसके बाद हिमेश ने सक्षम के सिर पर टाइल से वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की कि सक्षम और आंचल के भाई हिमेश, दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड था। सक्षम को डेढ़ महीने पहले ही जमानत मिली थी। पुलिस ने हिमेश, उसके भाई साहिल (25) और उनके पिता गजानन मामिडवार (45) को तुरंत गिरफ्तार कर लिया।
'मरने के बाद भी मैं उसी की रहूंगी...'
अगले दिन जब सक्षम के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तब आंचल उसके घर पहुंची और मृत्यु के बावजूद उससे शादी कर ली। प्रत्यक्षदर्शियों ने पीटीआई को बताया कि आंचल ने सक्षम के शरीर पर हल्दी और सिंदूर लगाकर प्रतीकात्मक विवाह की रस्म पूरी की। भावुक होकर आंचल ने कहा, 'मरने के बाद भी मैं उसी की रहूंगी। मैं न्याय चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि आरोपियों को फांसी दी जाए।'
आंचल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 'मैं पिछले तीन साल से सक्षम से प्यार करती थी, लेकिन मेरे पिता जातिगत मतभेदों के चलते हमारे रिश्ते के खिलाफ थे।' उसने कहा, 'मेरा परिवार अक्सर सक्षम को जान से मारने की धमकी देता था, और अब मेरे पिता और भाइयों, हिमेश और साहिल ने ऐसा कर दिया है। मैं चाहती हूं कि आरोपियों को फांसी दी जाए।' उसने यह भी कहा कि वह अब सक्षम के घर में ही रहेगी।
इस मामले में पुलिस ने छह व्यक्तियों के खिलाफ हत्या, गैरकानूनी सभा, दंगा, भारतीय न्याय संहिता, एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम और शस्त्र अधिनियम से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपियों को तीन दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।