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बजट में BitCoin जैसे क्रिप्टो एसेट्स का भी जिक्र, वित्त मंत्री ने किया यह बड़ा ऐलान

Budget 2025: अगले वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश हो चुका है। करीब तीन साल पहले केंद्रीय वित्त मंत्री ने बिटक्वॉइन समेत बाकी क्रिप्टोकरेंसीज से मुनाफे पर 30 फीसदी का टैक्स और 1 फीसदी के टीडीएस का ऐलान किया था। इस बार फिर वित्त मंत्री ने क्रिप्टो के लिए बजट में बड़ा ऐलान किया है, जानिए क्या और आप पर इसका क्या असर पड़ेगा?

अपडेटेड Feb 01, 2025 पर 6:57 PM
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क्रिप्टो की बिक्री से हुए मुनाफे पर अभी 30 फीसदी की दर से टैक्स देनदारी बनती है। इसके अलावा क्रिप्टो से जुड़े लेन-देन पर 1 फीसदी टीडीएस का प्रावधान है।

बिटक्वॉइन (BitCoin) की ताबड़तोड़ तेजी ने निवेशकों को एक नए एसेट क्लास क्रिप्टोकरेंसीज का विकल्प दिया है। ऐसे में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर रही थीं, तो क्रिप्टो निवेशकों की दिलचस्पी इस बात पर थी कि इस बार वह क्या ऐलान करती हैं। हालांकि उन्होंने टैक्स में कोई राहत नहीं दी यानी कि क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री से मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स और लेन-देन पर 1 फीसदी का टीडीएस बरकरार रखा है लेकिन एक बड़ा ऐलान जरूर किया है। उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट में एक बदलाव का प्रस्ताव रखा है ताकि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) के लेन-देन को बेहतर तरीके से ट्रैक किया जा सके।

Crypto Assets को लेकर क्या ऐलान किया वित्त मंत्री ने?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव रखा है ताकि एक निर्धारित रिपोर्टिंग एंटिटी को क्रिप्टो-एसेट्स से संबंधित लेन-देन की जानकारी एक निर्धारित रूप में पेश करने की जिम्मेदारी दी जा सके। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) की परिभाषा को भी इसके अनुसार तय किया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य क्रिप्टो-एसेट्स से जुड़े लेन-देन की जानकारी को बेहतर तरीके से ट्रैक करना और पारदर्शिता बढ़ाना है ताकि सरकार को इन डिजिटल एसेट्स के लेन-देन पर अधिक नियंत्रण रखने में मदद मिल सके। इससे पहले भी वित्त वर्ष 2023-24 के आईटीआर फॉर्म में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए अलग से सेक्शन डालकर सरकार ने इसे ट्रैक करने का संकेत दे दिया था।


दो साल पहले लगा था Crypto पर टैक्स और टीडीएस

क्रिप्टो की बिक्री से हुए मुनाफे पर अभी 30 फीसदी की दर से टैक्स देनदारी बनती है। इसके अलावा क्रिप्टो से जुड़े लेन-देन पर 1 फीसदी टीडीएस का प्रावधान है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022 के बजट में पेश किया था। इसमें क्रिप्टो पर 30 फीसदी टैक्स वाला प्रावधान 1 अप्रैल 2022 से लागू हुआ था और 1 फीसदी टीडीएस का प्रावधान 1 जुलाई 2022 से लागू हुआ था। क्रिप्टोकरेंसीज के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) पर अभी एसटीटी (सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स) नहीं लगती है।

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