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Budget for Senior Citizens: डबल राहत, निर्मला सीतारमण के बड़े ऐलान पर खिले बुजुर्गों के चेहरे

Budget for Senior Citizens: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 75 लाख रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर मिडिल क्लास की 12.75 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने कुछ और ऐलान किए जिससे बुजुर्गों को डबल राहत मिली है। जानिए कि उन्होंने बुजुर्गों के लिए क्या-क्या ऐलान किए हैं और इनसे क्या राहत मिली?

अपडेटेड Feb 01, 2025 पर 2:09 PM
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Budget for Senior Citizens: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत तो दी ही है। साथ ही बुजुर्गों को तो एक्स्ट्रा राहत दी है।

Budget for Senior Citizens: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत तो दी ही है। साथ ही बुजुर्गों को तो एक्स्ट्रा राहत दी है। वित्त मंत्री ने बुजुर्गों के लिए ब्याज पर टीडीएस की लिमिट को दोगुना कर दिया है यानी कि पहले 50 हजार रुपये तक के ब्याज पर ही टीडीएस नहीं कटता था लेकिन अब यह लिमिट 1 लाख रुपये कर दी गई है यानी कि अब उन्हें 1 लाख रुपये तक की ब्याज से आय पर टीडीएस से जुड़ी कागजी कार्यवाही में बड़ी राहत मिल जाएगी।

TDS Limit बढ़ने से क्या मिली राहत?

बैंक या पोस्ट ऑफिस में अगर पैसे जमा किए हैं और उस पर ब्याज एक सीमा से अधिक है तो बैंक या पोस्टऑफिस ब्याज में से एक निश्चित दर से टैक्स काटकर ही क्रेडिट करेंगे। हालांकि अगर टैक्सेबल इनकम नहीं है तो फॉर्म 15जी या सीनियर सिटीजंस के लिए 15एच फॉर्म भरकर टीडीएस काटने से मना कर सकते हैं। अब चूंकि सीनियर सिटीजंस के लिए टीडीएस लिमिट बढ़ाई जा रही है तो उन्हें इस सीमा तक यह फॉर्म भरने की जरूरत नहीं रह जाएगी। बता दें कि टीसीएस को आईटीआर फाइलिंग के जरिए वापस लिया जा सकता है यानी कि टैक्स देनदारी नहीं होने की स्थिति में रिफंड मिल जाता है।


किराए से आय पर भी बढ़ी टीडीएस की लिमिट

वित्त मंत्री ने बुजुर्गों को टीडीएस लिमिट डबल कर डबल सुकून दिया। साथ ही एक और सौगात दी है जिसका फायदा बुजुर्गों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने किराए से होने वाली आमदनी पर टीडीएस में छूट की सीमा को 2.40 लाख रुपये बढ़ाकर छह लाख रुपये करने का ऐलान किया है। अब मिडिल क्लास को मिले बड़े राहत की बात करें तो वित्त मंत्री ने 75 लाख रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर 12.75 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है। हालांकि ध्यान दें कि रीबेट है यानी कि इससे अधिक की आय पर यह रीबेट नहीं मिलेगा और टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा जिसमें न्यू टैक्स रिजीम के तहत 4 लाख रुपये तक की आय को टैक्स-फ्री रखा गया है।

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