Direct Tax Announcement in Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में टैक्स से जुड़े कई अहम ऐलान किए। वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की छह महीने में समीक्षा की जाएगी। टीडीएस बकाया प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। इनकम टैक्स स्लैब में बड़ी छूट, नए टैक्स स्लैब में स्टैंडर्ड डिक्शन 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए किया। कैपिटल गेन टैक्सेशन में बदलाव किया गया है। निचले और मध्य आय वर्ग के लिए इसकी सीमा बढ़ाई गई है।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स से छूट की सीमा बढ़ाई गई है। पहले 1 लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को टैक्स से छूट मिलती थी। इसे अब बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार का फोकस लंबी अवधि के निवेश को बढ़ावा देने पर है क्योंकि सरकार ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स बढ़ाया है और 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है। वहीं स्टार्टअप को भी बड़ी राहत मिली है और एंजेल टैक्स को खत्म कर दिया गया है। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर 35% की जाएगी।