Get App

Budget 2024: स्टार्टअप्स और पेंशन फंडों को राहत, 31 मार्च 2025 तक बढ़ाई गई टैक्स बेनिफिट की डेडलाइन

Budget 2024: देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है। सरकार की ओर से अब तक 1.17 लाख स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई है। इस तरह के बेनिफिट्स को एक वर्ष के लिए एक्सटेंड करना, पिछले कई केंद्रीय बजटों सें होता आ रहा है।

Ritika Singhअपडेटेड Feb 01, 2024 पर 1:57 PM
Budget 2024: स्टार्टअप्स और पेंशन फंडों को राहत, 31 मार्च 2025 तक बढ़ाई गई टैक्स बेनिफिट की डेडलाइन
सरकार ने देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं।

Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 1 फरवरी को संसद में अंतरिम बजट 2024 (Interim Budget) पेश किया। आम चुनावों से पहले पेश किए गए इस बजट में उन्होंने पर्सनल इनकम टैक्स (Personal Income Tax) के मोर्चे पर कोई राहत नहीं दी। हालांकि स्टार्टअप और पेंशन फंड्स के लिए कुछ टैक्स बेनिफिट्स को एक्सटेंड करने का प्रस्ताव किया।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि स्टार्टअप के लिए कुछ टैक्स बेनिफिट, सावरेन वेल्थ या पेंशन फंड की ओर से किए गए कुछ निवेशों और GIFT सिटी में कुछ IFSC यूनिटों की चुनिंदा आय पर कर छूट की डेडलाइन 31 मार्च 2024 को खत्म हो रही है। टैक्सेशन में निरंतरता बनाए रखने के लिए इस डेडलाइन को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाता है।

सरकार ने देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार की ओर से अब तक 1.17 लाख स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई है।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें