Budget 2024 Live: टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, जानें अभी क्या है रेट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि इंपोर्ट ड्यूट समेत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि इनकम टैक्स स्लैब की दरें पहले की तरह बनी रहेगी।
मौजूदा टैक्स रेट इस तरह हैं:-
पुरानी व्यवस्था के तहत कर दर -
- इनकम टैक्स रेट
- 0 से 2,50,000 रुपये कोई टैक्स नहीं
- 2,50,001 से 5,00,000 रुपये 5 %
- 5,00,001 से 10,00,000 रुपये 20%
- 10,00,001 रुपये से ज्यागा 30%
नई व्यवस्था के तहत कर दर -
इनकम टैक्स स्लैब रेट
- 0 से 3,00,000 रुपये कोई टैक्स नहीं
- 3,00,001 से 6,00,000 रुपये 5%
- 6,00,001 से 9,00,000 रुपये 10%
- 9,00,001 से 12,00,000 रुपये 15%
- 12,00,001 से 15,00,000 रुपये 20%
- 15,00,001 से अधिक 30%
दोनों टैक्सी रिजीम में टैक्स राहत दी गई है। नई टैक्स रिजीम के तहत आयकर कानून की धारा 87A के तहत सात लाख रुपए तक की इनकम वाले व्यक्ति टैक्स छूट के पात्र होंगे। वहीं पुरानी व्यवस्था के तहत टैक्स का भुगतान करने वालों के लिए छूट की सीमा पांच लाख रुपए बनी हुई है।