सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में एक अतिरिक्त डिडक्शन की इजाजत दी थी। इसके तहत एनपीएस टियर 1 अकाउंट में 50,000 रुपये तक के निवेश पर अतिरिक्त डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। यह डिडक्शन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सीसीडी(1बी) के तहत मिलता है। यह डिडक्शन एनपीएस को खास बनाता है, क्योंकि बाकी इनवेस्टमेंट के ऑप्शंस में सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन मिलता है। हालांकि, फाइनेंशियल प्लैनर्स का मानना है कि एनपीएस में मिलने वाले डिडक्शन को बढ़ाने की जरूरत है। इससे रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स में लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी।
