Budget 2024: आज पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश हो रहा है। आज बजट में पुरानी और नई इनकम टैक्स रिजीम में बदलाव की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को अपना सातवां बजट पेश करेंगी। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। निर्मला सीतारमण लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री होंगी। इससे पहले यह रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम था, जिन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किया था।
Budget 2024: टैक्स को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीदें
क्लियरटैक्स (ClearTax) के फाउंडर और CEO अर्चित गुप्ता का कहना है कि पर्यावरण पर लगातार बढ़ रहे फोकस की वजह से इनकम टैक्स के सेक्शन 80EEB के तहत छूट को फिर से लागू करने से टैक्सपेयर्स को प्रोत्साहन मिल सकता है। इस प्रावधान के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए लिए गए लोन के ब्याज पर 1.5 लाख तक तक की टैक्स छूट मिलेगी।
गुप्ता का कहना है कि नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत 15 से 20 लाख तक की आमदनी वाले लोगों के लिए टैक्स रेट में बदलाव किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ' फिलहाल यह 30% पर सेट है और अगर इसे 22%-25% किया जाता है, तो यह इस इनकम ग्रुप के टैक्यपेयर्स पर टैक्स का बोझ कम करेगा, जिससे काफी राहत मिलेगी।' Tax2win के CEO और को-फाउंडर अभिषेक सोनी का कहना है कि पुरानी टैक्स रिजीम के लिए टैक्स स्लैब और रेट एडजस्टमेंट जरूरी है ताकि इससे मौजूदा आर्थिक हालात का सही-सही पता चल सके।
उन्होंने कहा कि नई इनकम टैक्स रिजीम में की जा रही कोशिशों के तहत टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाने पर फोकस किया जा सकता है। इससे टैक्सपेयर्स के लिए छूट या क्रेडिट का दायरा बढ़ सकता है। सोनी का कहना था, ' इससे सेविंग या इनवेस्टमें को बढ़ावा मिल सकता है और आंत्रप्रेन्योरशिप या इनोवेशन को बढ़ावा देने से आर्थिक लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं।'
Union Budget 2024: नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत स्लैब
Budget 2024: पुरानी टैक्स रिजीम में कितना टैक्स लगता है