Budget 2024: आज बदल सकता है नया और पुराना टैक्स स्लैब? वित्त मंत्री दे सकती हैं बंपर टैक्स छूट का फायदा

आगामी बजट में पुरानी और नई इनकम टैक्स रिजीम में बदलाव की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को अपना सातवां बजट पेश करेंगी। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। निर्मला सीतारमण लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री होंगी। इससे पहले यह रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम था, जिन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किया था

अपडेटेड Jul 23, 2024 पर 6:45 AM
Story continues below Advertisement
Income Tax Return: नई इनकम टैक्स रिजीम में की जा रही कोशिशों के तहत टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाने पर फोकस किया जा सकता है।

Budget 2024:  आज पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश हो रहा है। आज बजट में पुरानी और नई इनकम टैक्स रिजीम में बदलाव की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को अपना सातवां बजट पेश करेंगी। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। निर्मला सीतारमण लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री होंगी। इससे पहले यह रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम था, जिन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किया था।

Budget 2024: टैक्स को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीदें

क्लियरटैक्स (ClearTax) के फाउंडर और CEO अर्चित गुप्ता का कहना है कि पर्यावरण पर लगातार बढ़ रहे फोकस की वजह से इनकम टैक्स के सेक्शन 80EEB के तहत छूट को फिर से लागू करने से टैक्सपेयर्स को प्रोत्साहन मिल सकता है। इस प्रावधान के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए लिए गए लोन के ब्याज पर 1.5 लाख तक तक की टैक्स छूट मिलेगी।


गुप्ता का कहना है कि नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत 15 से 20 लाख तक की आमदनी वाले लोगों के लिए टैक्स रेट में बदलाव किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ' फिलहाल यह 30% पर सेट है और अगर इसे 22%-25% किया जाता है, तो यह इस इनकम ग्रुप के टैक्यपेयर्स पर टैक्स का बोझ कम करेगा, जिससे काफी राहत मिलेगी।' Tax2win के CEO और को-फाउंडर अभिषेक सोनी का कहना है कि पुरानी टैक्स रिजीम के लिए टैक्स स्लैब और रेट एडजस्टमेंट जरूरी है ताकि इससे मौजूदा आर्थिक हालात का सही-सही पता चल सके।

उन्होंने कहा कि नई इनकम टैक्स रिजीम में की जा रही कोशिशों के तहत टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाने पर फोकस किया जा सकता है। इससे टैक्सपेयर्स के लिए छूट या क्रेडिट का दायरा बढ़ सकता है। सोनी का कहना था, ' इससे सेविंग या इनवेस्टमें को बढ़ावा मिल सकता है और आंत्रप्रेन्योरशिप या इनोवेशन को बढ़ावा देने से आर्थिक लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं।'

Union Budget 2024: नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत स्लैब

  •  3 लाख रुपये तक का आय पर कोई टैक्स नहीं
  •  3 लाख से 6 लाख तक की आय पर 5% टैक्स (सेक्शन 87A के तहत छूट)
  •  6 लाख से 9 लाख की इनकम पर 10% टैक्स
  • 9 लाख से 12 लाख की इनकम पर 15% टैक्स
  • 12 लाख से 15 लाख की इनकम पर 20% टैक्स
  • 15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स

Budget 2024: पुरानी टैक्स रिजीम में कितना टैक्स लगता है

  • 2.5 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं
  • 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स
  • 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पर 20% टैक्स
  • 10 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स

MoneyControl News

MoneyControl News

First Published: Jul 23, 2024 6:45 AM

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।